बॉलीवुड के जाने-माने फिल्म निर्माता व निर्देशक अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली अभिनेत्री पायल घोष ने ऋचा चड्ढा के मानहानि नोटिस पर बिना शर्त माफी मांग ली है। पायल घोष के माफी मांगने के ‘फुकरे’ अभिनेत्री बाद ऋचा ने मानहानि का केस वापस ले लिया है।
दरअसल, पायल घोष ने अभिनेत्री ऋचा चड्ढा को लेकर मीडिया में आपत्तिजनक बयान दिए थे, जिसके बाद ‘फुकरे’ अभिनेत्री ने पायल घोष के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करा दिया था। वहीं, बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को पायल और ऋचा को 2 दिनों का वक्त दिया था ताकि वे आपस में मामला सुलझाने की शर्तें तय कर लें।
पायल घोष की ओर से बुधवार को बॉम्बे हाई कोर्ट में बताया गया कि उन्होंने आपसी बातचीत से अपने विवाद को सुलझा लिया है और सहमति की शर्तें मानी हैं। जिसके तहत पायल घोष ने ऋचा चड्ढा के खिलाफ दिए गए अपने बयान को वापस ले लिया और माफी मांग ली।
पायल घोष के वकील नितिन सतपुते ने हाई कोर्ट को बताया कि पक्षकार सहमत हो गए हैं कि वे इस मामले के संबंध में एक दूसरे के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं करेंगे और मौद्रिक मुआवजे की कोई मांग नहीं करेंगे। वहीं, ऋचा चड्ढा के वकील वीरेंद्र और सवीना बेदी ने भी इस बात पर सहमति जताई कि मामले को आपसी बातचीत से सुलझा लिया गया है।
गौरतलब है कि, पायल घोष ने जब अनुराग पर यौन शौषण का आरोप लगाया था, उस समय उन्होंने ऋचा का भी जिक्र किया था। पायल ने कहा था कि अनुराग संग कई लड़कियां सहज हैं। पायल का वो बयान ऋचा चड्ढा संग सही नहीं गया और उन्होंने मानहानि का केस ठोक दिया। पायल के अलावा फिल्म क्रिटिक केआरके ने भी इस मुद्दे पर ऋचा पर तंज कसा था। ऐसे में उन्हें भी ऋचा की तरफ से मानहानि का नोटिस भेजा गया था।
वहीं, इस सिलिसिले में केआरके भी बहुत जल्द एक बयान भी जारी कर सकते हैं। कोर्ट की तरफ से केआरके को जवाब देने के लिए चार हफ्ते का समय दिया गया है। इस मामले में केआरके के अलावा समाचार चैनल एबीएन तेलुगु के खिलाफ भी शिकायत दर्ज करवाई गई थी।
ऋचा के वकील का कहना है कि समाचार चैनल को उसके खिलाफ अपनी सभी रिपोर्ट वापस लेनी चाहिए जो घोष की टिप्पणी पर आधारित हैं। वहीं, चैनल के वकील का कहना है कि यह अदालत के निषेध के अनुसार काम करेगा। चैनल को भी अपना जवाब दाखिल करने के लिए चार हफ्ते का समय दिया गया है।
The suit is kept open against ABN Telugu and Kamaal R Khan. Four weeks' time granted for their reply.@abntelugutv @kamaalrkhan
— Live Law (@LiveLawIndia) October 14, 2020