दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता कंवर सिंह तंवर के खिलाफ एक रियल एस्टेट डेवलपर से कथित तौर पर 65 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी के आरोप में मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने अदालत के निर्देश पर 23 अगस्त को उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।
समाचार एजेंसी पीटीआई (भाषा) की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने बताया कि उन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 406 (आपराधिक विश्वासभंजन) और 420 (ठगी) के तहत मामला दर्ज किया गया है। प्राथमिकी के मुताबिक, ब्रह्म सिटी प्राइवेट लिमिटेड हरियाणा के गुड़गांव में एकीकृत टाउनशिप के विकास के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया में थी। इसमें कहा गया है कि जमीन अधिग्रहण करने के लिए कंपनी ने राजन गुप्ता को सहयोग के लिए नियुक्त किया था।
गुप्ता ने 2008-2009 में तंवर को कंपनी से जोड़ा और आरोपी ने दावा किया कि उनके पास, उनकी कपंनियों एवं सहायक कंपनियों के पास इलाके में काफी जमीन है। प्राथमिकी के अनुसार उन्होंने कुल 105 एकड़ जमीन 3.30 करोड़ प्रति एकड़ के हिसाब से कंपनी को देने के सभी अधिकार हस्तांरित करने की पेशकश की।
इसमें कहा गया है कि समझौते के तहत ब्रह्म सिटी प्राइवेट लिमिटेड ने आरोपी एवं उसके सहायकों या कंपनियों को 63 एकड़ जमीन के सभी अधिकार हस्तांतरित करने के लिए 84 करोड़ 35 लाख रुपये का भुगतान किया।
प्राथमिकी में कहा गया है कि समझौते के अनुरूप आरोपी ने अपना काम नहीं किया और उनके तथा कंपनी के बीच 63 एकड़ जमीन के अधिकार हस्तांतरण को लेकर विवाद पैदा हो गया।
कंपनी ने 63 एकड़ जमीन के सभी अधिकार हस्तांतरित करने के लिए आरोपी को कुल 210.18 करोड़ रुपये का भुगतान किया, जबकि अभी तक आरोपी ने कंपनी को केवल 48 एकड़ जमीन हस्तांतरित की है। प्राथमिकी के मुताबिक, आरोपी को ब्रह्म सिटी प्राइवेट लिमिटेड को 51.43 करोड़ रुपये का भुगतान करना है।