‘कानून से भगोड़ा’ करार दिया जा सकता है विजय माल्या: ब्रिटिश अदालत

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भारत में बैंकों के करीब 9000 करोड़ लेकर फरार हुए शराब कारोबारी विजय माल्या को ब्रिटेन की एक अदालत से बड़ा झटका लगा है।

file photo- विजय माल्या

समाचार एजेंसी भाषा के हवाले से एक न्यूज़ वेबसाइट में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, ब्रिटेन की एक अदालत ने कहा है कि उद्योगपति विजय माल्या को ‘कानून से भगोड़ा’ करार दिया जा सकता है। संकट में फंसा यह उद्योगपति भारत में धोखाधड़ी व मनी लांड्रिंग के मामलों का सामना कर रहा है।

हाइकोर्ट के जज एंड्रयू हेनशॉ ने दर्ज किया कि माल्या ‘कथित वित्तीय गड़बड़ियों’ के लिए भारत को प्रत्यर्पण किए जाने का विरोध कर रहा है। उल्लेखनीय है कि जज हेनशॉ ने मंगलवार को अपने फैसले में माल्या की आस्तियों को जब्त करने संबंधी वैश्विक आदेश को पलटने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने फैसले में भारतीय अदालत के उस आदेश को सही बताया है कि भारत के 13 बैंक माल्या से 1.55 अरब डालर की राशि वसूलने के पात्र हैं।

भारत के 13 बैंकों के समूह ने माल्या से 1.55 अरब डालर से अधिक की वसूली के लिए यहां एक मामला दर्ज कराया था। जज ने अपने फैसले के तहत लिखा है, ‘उपरोक्त सभी हालात को मद्देनजर रखते हुए, यहां तक कि माल्या द्वारा प्रत्यर्पण के कथित आधार का विरोध किए जाने को देखते हुए, माल्या को कानून से भगोड़ा करार दिए जाने का आधार है।’

गौरतलब है कि, शराब कारोबारी विजय माल्या पर भारत में करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी व मनी लांड्रिंग का आरोप है। ये मामले सामने आने के बाद वह देश छोड़कर भाग गया था।

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