सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली के दौरान दिल्ली और एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी है। दिवाली के अवसर पर पटाखों के कारण होने वाले प्रदूषण को देखते हुए शीर्ष अदालत ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री और भंडारण पर रोक लगाने वाले 11 नवंबर 2016 के आदेश को बरकरार रखते हुए यह फैसला सुनाया है।हालांकि, दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री बैन होने के बाद सोशल मीडिया से लेकर बुद्धिजीवी वर्ग में बहस छिड़ी हुई है। इस बीच त्रिपुरा के राज्यपाल तथागत रॉय ने अलसुबह होने वाली अजान को लेकर लोगों की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए एक फिर एक के बाद एक विवादित ट्वीट कर नए विवाद को जन्म दे दिया है।
राज्यपाल तथागत रॉय ने मंगलवार(17 अक्टूबर) को ट्वीट किया, ”हर दिवाली पर पटाखों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण को लेकर विवाद शुरू हो जाता है, जो साल में कुछ ही दिन जलाए जाते हैं। लेकिन रोज सुबह 4.30 बजे लाउडस्पीकर पर अजान को लेकर कोई लड़ाई नहीं होती।”
Every Diwali fights start over noise pollution from crackers. A few days in a year. But no fight about Azaan over loudspeakers at 4.30 AM!
— Tathagata Roy (@tathagata2) October 17, 2017
वहीं अपने दूसरे ट्वीट में राज्यपाल ने कहा कि, “लाउडस्पीकर पर अजान से होने वाले प्रदूषण पर सेक्युलर लोगों की चुप्पी ने मुझे हैरान करती है। कुरान या किसी हदीस में लाउडस्पीकर पर अजान की बात नहीं कही गई है।”
Actually this silence of the 'secular' crowd over noise pollution by Azaan perplexes me. Loudspkrs are not prescribed in Quran or any Haadis
— Tathagata Roy (@tathagata2) October 17, 2017
एक अन्य ट्वीट में रॉय ने लिखा है कि मुअज्जिन को मीनर पर तेज आवाज में अजान करना होता है ऐसे में मीनारें बनाई गई है, लाउडस्पीकर का प्रयोग इस्लाम के खिलाफ हैं।
The Muezzin is supposed to shout Aazan from the minarets,which is why the minarets are there! Use of loudspeakers,thus is contrary to Islam!
— Tathagata Roy (@tathagata2) October 17, 2017
बता दें कि इससे पहले भी राज्यपाल ने विवादित ट्वीट कर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की खरीद-बिक्री पर बैन के फैसले पर नाखुशी जाहिर की थी। मंगलवार(10 अक्टूबर) को उन्होंने ट्वीट कर लिखा था कि, ”कभी दही हांडी, आज पटाखा, कल को हो सकता है प्रदूषण का हवाला देकर मोमबत्ती और अवार्ड वापसी गैंग हिंदुओ की चिता जलाने पर भी याचिका डाल दे!”
दिल्ली-NCR में पटाखों की बिक्री पर रोक
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 9 अक्टूबर को कहा था कि पिछले साल नवंबर में दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में पटाखों की बिक्री पर उसके द्वारा लगाई गई रोक 31 अक्तूबर तक जारी रहेगी। न्यायमूर्ति ए के सीकरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि पटाखों की बिक्री पर लगी रोक को अस्थायी रूप से हटाने और पटाखों की बिक्री की इजाजत देने वाला शीर्ष अदालत का 12 सितंबर का आदेश एक नवंबर से लागू होगा।
गौरतलब है कि दीवाली 19 अक्तूबर को है और इस आदेश के प्रभावी रहने का मतलब है कि त्योहार से पहले पटाखों की बिक्री नहीं होगी। शीर्ष अदालत ने कहा है कि उसने 12 सितंबर के अपने आदेश में परिवर्तन नहीं किया है लेकिन पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाले 11 नवंबर 2016 के आदेश को एक और बार आजमाना चाहते हैं।