सुप्रीम कोर्ट ने महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा को उनसे मिलने की इजाजत दी

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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा को कश्मीर में उनसे मिलने की इजाजत दे दी जहां अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को हटाए जाने के बाद से वह नजरबंद हैं। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने मुफ्ती की बेटी इल्तिजा को उनसे मिलने की इजाजत दे दी।

महबूबा मुफ्ती

महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा ने बुधवार को अपनी याचिका में कहा था कि वह अपनी मां के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं क्योंकि उनकी उनसे एक महीने से मुलाकात नहीं हुई है। जिसके बाद उनकी याचिका को बृहस्पतिवार को सुनवाई के लिए प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति एस ए बोबडे तथा न्यायमूर्ति एस ए नजीर की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा को निजी तौर पर अपनी मां से मिलने के लिए चेन्नई से श्रीनगर की यात्रा करने की इजाजत दी। हालांकि, अदालत ने कहा कि वह श्रीनगर के अन्य हिस्सों में जा सकती हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो उन्हें इसके लिए अधिकारियों से पूर्व अनुमति लेनी होगी।

बता दें कि जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि वह अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को खत्म किए जाने के बाद से हिरासत में बंद अपनी मां से मिलना चाहती हैं और अधिकारियों को इसकी अनुमति देने का निर्देश दिया जाए। इल्तिजा ने कहा कि वह अपनी मां के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं क्योंकि उनकी उनसे एक महीने से मुलाकात नहीं हुई है।

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