गुरुग्राम के भोंडसी स्थित रयान इंटरनेशनल स्कूल में दूसरी कक्षा के 7 वर्षीय छात्र प्रद्युम्न ठाकुर की हत्या केस में स्कूल के मालिकों को कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। इस मामले में पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने मालिकों की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, साथ ही हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से पूरे मामले में जवाब मांगा है।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, प्रद्युम्न के वकील ने बताया कि मामले में अगली सुनवाई सोमवार को होगी। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने इसे गंभीर मुद्दा करार दिया है। अदालत का भी कहना है कि वह दोनों पक्षों की दलीलें सुने बिना कोई फैसला नहीं कर सकता।
Punjab & Haryana High Court refuses to stay the arrests of #Ryan Pinto, Grace Pinto & Francis Pinto #RyanInternationalSchool
— ANI (@ANI) September 20, 2017
ख़बरों के मुताबिक, प्रद्युम्न के पिता की ओर से वकील सुशील टेकरीवाल ने हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखा। उन्होंने कोर्ट से कहा कि जिस तरीके से बच्चे की हत्या की गई है उसे देखते हुए रयान स्कूल के मालिकों को किसी भी तरह की कोर्ट से कोई राहत नहीं मिलनी चाहिए।
बता दें कि, रायन स्कूल के मालिक एफ पिंटो, उसकी पत्नी ग्रेस और पुत्र रेयान ने बंबई हाईकोर्ट की ओर से अग्रिम जमानत याचिका रद्द होने के बाद पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया था।
बता दें कि, प्रद्युम्न ठाकुर की हत्या के 10 दिन बाद सोमवार(18 सितंबर) को गुरुग्राम का यह स्कूल एक बार फिर से खुला था। लेकिन सुरक्षा कारणों से इसे 25 सितंबर तक फिर से बंद कर दिया गया। क्योंकि प्रद्युमन के परिजनों ने आशंका जताई थी कि स्कूल खुलने पर महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट हो सकते हैं।