राधे मां के खिलाफ दर्ज होगी FIR, पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने दिया आदेश

0

बलात्कारी बाबा गुरमीत राम रहीम के बाद अब हाथ में त्रिशूल लेकर खुद को देवी बताने वाली राधे मां की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्योंकि, पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब पुलिस से राधे मां के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को कहा है।

कोर्ट ने यह आदेश फगवाड़ा के रहने वाले सुरेंद्र मित्तल की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, पंजाब के फगवाड़ा में रहने वाले सुरेंद्र मित्तल ने कुछ महीने पहले राधे मां के खिलाफ पंजाब पुलिस को शिकायत दी थी कि राधे मां उसे रात को फोन करके परेशान करती है और डरा-धमकाकर उसे अपने खिलाफ बोलने से रोकने की कोशिश कर रही है।

साथ ही सुरेंद्र का कहना है कि उसने इस मामले में पुलिस से भी शिकायत की थी, लेकिन उसने कोई कार्रवाई नहीं की। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने कपूरथला पुलिस को फटकार लगाई है। पंजाब पुलिस को अब इस मामले में 13 नवंबर से पहले कोर्ट में जवाब देना है।

साथ ही पुलिस को यह भी बताना है कि इस मामले में आपराधिक मामला बनता है या नहीं। अगर आपराधिक मामला बनता है तो अब तक इस मामले में FIR दर्ज क्यों नहीं की गई।

Previous articleDon’t seek legal opinion directly from me: AG to ministries
Next articlePM मोदी के डिजिटल इंडिया के सपने को सच करने में जामिया यूनिवर्सिटी दे रहा अहम योगदान, पूरी परीक्षा प्रक्रिया हुई ऑनलाइन