प्लेन में एक मुस्लिम महिला के चेहरे से हिजाब हटाने वाले आरोपी को अमेरिका की एक कोर्ट ने एक साल की सज़ा और 66 हजार रूपये का जुर्माना भरने का फैसला सुनाया गया है। कोर्ट ने उसे एक साल कैद और 66 हजार रूपये का जुर्माना भरने का फैसला सुनाया है।
ये मामला अमेरिका का है, जब 37 वर्षीय दोषी ठहराए गए गिल पारकर पायने ने शिकागो से न्यू मैक्सिको के अल्बुकर्क जाते समय प्लेन में बैठी महिला का बुर्का यह चिल्लाते हुए हटाया कि यह अमेरिका है।
अल्बुकर्क जनरल में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी वकील ने कोर्ट में कहा कि यह मामला किसी की निजता भंग करने, उसके धर्म के हिसाब से वेश-भूषा धारण करने की आजादी पर हमला है।
दरअसल, यह मामला दिसंबर 2015 का है जब अमेरिका की साउथ-वेस्ट एयरलाइन्स में आरोपी शख्स पीड़ित महिला ख्वाला अब्दल हक की पंक्ति से पीछे बैठा हुआ था। तभी अचानक वह उठा और पीड़ित के पास पहुंचकर चिल्लाते हुए उसका हिजाब हटा दिया। हालांकि, पायने ने कबूल किया है कि उसने महिला से कहा था, “हिजाब हटा लो। यह अमेरिका है।”