उत्तर प्रदेश में अब गोहत्या करने वालो के खिलाफ NSA और गैंगस्टर एक्ट के तहत होगी कार्रवाई

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देश भर में गोहत्या पर जारी विवाद के बीच गौ-तस्करी की समस्या से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश के डीजीपी सुलखान सिंह के नए आदेश को लेकर विवाद शुरू हो सकता है। उत्तर प्रदेश में गोवध एवं गोवध के लिये गोवंश के परिवहन में लिप्त लोगों को कड़ी चेतावनी देते हुए राज्य सरकार ने मंगलवार(6 जून) को आदेश जारी किया कि ऐसे लोगों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) और गिरोह बंद अधिनियम (गैंगस्टर) के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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प्रदेश के पुलिस महानिदेशक सुलखान सिंह ने ये निर्देश प्रदेश के सभी जिलों के पुलिस प्रमुखों को दिये हैं तथा इसको कड़ाई से लागू करने को कहा है। पुलिस महानिदेशक ने अपने आदेश में कहा कि गोवध एवं गोवध के लिये गोवंश के परिवहन पर रोक के लिये उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) एवं गिरोह बंद अधिनियम (गैंगस्टर) के तहत कार्रवाई की जाए।

एनएसए के तहत सरकार किसी भी व्यक्ति को जब तक चाहे तब तक हिरासत में रख सकती है और हिरासत में रखने का कारण बताना भी सरकार के लिये जरूरी नहीं है। इसी तरह गैंगस्टर एक्ट में गिरफ्तार व्यक्ति और उसके गिरोह का नाम पुलिस रिकार्ड में दर्ज हो जाता है।

इस एक्ट के तहत पुलिस आरोपी को सामान्यत: 14 दिन की बजाय 60 दिन के रिमांड पर ले सकती है। पुलिस महानिदेशक ने सभी जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिये हैं कि वे इस बारे में सतर्क रहें कि गौरक्षा या धर्म के नाम पर कोई गैरकानूनी हरकत न हो।

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