चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रमुख लालू प्रसाद यादव को रांची हाई कोर्ट ने शनिवार को सशर्त जमानत दे दी है। बता दें कि, लालू यादव का स्वास्थ्य पिछले कुछ महीनों से ठीक नहीं चल रहा है, जिसके कारण उनका परिवार मेडिकल ग्राउंड पर जमानत की मांग करता रहा है।
जस्टिस अपरेश सिंह की अदालत ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सजा की आधी अवधि पूरी करने के आधार पर लालू प्रसाद यादव को दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में जमानत प्रदान की है। जमानत देने के साथ ही झारखंड हाई कोर्ट ने कई शर्तें भी रखीं हैं, जिन्हें लालू यादव को मानना होगा। कोर्ट के आदेश के मुताबिक बिना अनुमति के वे देश से बाहर नहीं जाएंगे और ना ही अपना पता और मोबाइल नंबर बदलेंगे।
रांची हाई कोर्ट से मिली इस राहत के बाद लालू प्रसाद यादव के जेल से बाहर आने का रास्ता लगभग साफ हो गया है। लालू प्रसाद को दुमका कोषागार मामले में जमानत मिलने से पहले चारा घोटाले के तीन अन्य मामलों में पहले ही जमानत मिल चुकी है।
चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू यादव की जमानत पर सुनवाई के दौरान अदालत ने सीबीआइ की दलीलें खारिज कर दीं। इससे पहले लालू की जमानत पर शुक्रवार को ही सुनवाई होनी थी, लेकिन झारखंड हाई कोर्ट परिसर को सैनिटाइज करने की वजह से उनकी जमानत पर सुनवाई टल गई।