इस अदालत ने सुनाया महिला की आंख निकालने का फरमान, वजह जानकर दंग रह जाएंगे आप

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आपने किसी जुर्म में अदालत को उसके आरोपो की सजा देते हुए बहुत सुना होगा, लेकिन हाल ही में ईरान के एक अदालत ने रोंगटे खड़े कर देने वाला फैसला सुनाया है। दरअसल शरीया कानून के मुताबिक अदालत ने एक महिला की आंख निकालने का फरमान जारी किया है। अदालत ने यह फैसला आंख के बदले आंख के मुताबिक सुनाया है। आइये आपको बताते हैं क्या है इस मामले की पूरी असलियत।

दरअसल ईरानी मीडिया की खबर के अनुसार कुछ दिनों पहले आरोपी महिला ने सिना नाम की एक लड़की के चेहरे पर एसिड फेंक दिया था। उस घटना में सिना का पूरा चेहरा बुरी तरह से झुलस गया था। सिर्फ यही नहीं उस अटैक में उसकी एक आंख की रोशनी भी चली गई थी।

सिना के परिजनों की शिकायत पर आरोपी महिला पर केस चल रहा था। उसी मामले पर बीते गुरुवार को कोहजिलुयेह प्रोविंस के ज्युडिशियरी हेड माजिद करामी ने अपने फैसले के तहत उन्‍होंने कहा कि महिला ने बेहद संगीन जुर्म किया है। उसके जुर्म के कारण पीड़ित महिला की पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। इसको ध्‍यान में रखते हुए आरोपी महिला की सजा भी उतनी ही खतरनाक होनी चाहिए।

आरोपी महिला की आंख निकालने के साथ ही माजिद ने उसको ब्‍लड मनी का भुगतान करने और 7 साल जेल की सजा भी सुनाई है। हालांकि अभी आरोपी महिला के नाम और उसे सजा देने के दिन का खुलासा नहीं किया गया है। अभी लोगों को इस खुलासे का भी बेसब्री के साथ इंतजार है।

ईरान में शरिया कानून को बहुत माना जाता है। इस कानून के तहत यहां पर शारीरिक चोट के बदले बदला लेने की पूरी तरह से इजाजत है। 1979 में इस्‍लामिक क्रांति के बाद से ईरान में इस कानून को लागू किया गया था।

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