BJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के खिलाफ कांग्रेस ने दर्ज कराई FIR, पूर्व पीएम जवाहर लाल नेहरू और राजीव गांधी को लेकर किया था अपमानजनक ट्वीट

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हमेशा अपने बयानों को लेकर मीडिया की सुर्खियों में रहने वाले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा एक बार फिर से अपने ट्वीट को लेकर विवादों में आ गए है। संबित पात्रा के खिलाफ एनएसयूआइ और यूथ कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के रायपुर कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज होने के बाद संबित पात्रा अब गिरफ्तारी का सामना कर रहे हैं। भाजपा प्रवक्ता के खिलाफ पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी और स्व. जवाहर लाल नेहरू एवं कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ट्विटर पर अपमानजनक एवं अभद्र टिप्पणी करने का आरोप है।

संबित पात्रा

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के पिता राजीव गांधी को निशाना बनाते हुए विवादास्पद ट्वीट किया था। अपने ट्वीट में पात्रा ने लिखा था, “नेहरू और राजीव को भ्रष्ट कहने पे.. कांग्रेसियों ने कम्प्लेन किया है.. टीचर्स से.. अभी तो और जलील होना बाक़ी है। नेहरू ने तो कश्मीर समस्या को भी जन्म दिया.. न होते नेहरू न होता कश्मीर समस्या। राजीव गांधी ने तो बोफ़ोर्स की चोरी की और ३००० सिखों का क़त्ल भी कराया। जाओ और कम्प्लेन करो।”

इस विवादित ट्वीट के बाद छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में पुलिस ने संबित पात्रा के खिलाफ विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता बढ़ाने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की है। एनएसयूआइ के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा व यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पूर्णचंद्र पाढ़ी की तहरीर पर पुलिस ने पात्रा के खिलाफ आइटी एक्ट व आइपीसी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है।

रायपुर जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आरिफ शेख ने बताया कि जिले के सिविल लाइंस थाने में पुलिस ने युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पूर्णचंद्र पाढ़ी की शिकायत पर संबित पात्रा के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। मामले की जांच की जा रही है। पुलिस के मुताबिक, पाढ़ी ने पुलिस में शिकायत की थी कि पात्रा ने 10 मई को ट्वीट कर दो पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू और राजीव गांधी पर कश्मीर मामले और वर्ष 1984 में हुए सिख विरोधी दंगे तथा बोफोर्स घोटाला को लेकर झूठा आरोप लगाया था।

संबित्र पात्रा के खिलाफ धारा 153A (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने), 505 (2) (सार्वजनिक दुराचार के लिए बयान करने वाले बयान) और 298 (उच्चारण, शब्द, आदि) के तहत दर्ज किया गया है।

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