प्रद्युम्न मर्डर केस: आरोपी बस कंडक्टर अशोक को मिली जमानत

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देश की राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम स्थित रयान इंटरनेशनल स्कूल में दूसरी कक्षा के छात्र प्रद्युम्न मर्डर केस में पुलिस के द्वारा आरोपी बनाए गए बस कंडक्टर अशोक कुमार को गुरुग्राम जिला अदालत ने मंगलवार(21 नवंबर) को बरी कर दिया।

file photo- (Sanjeev Verma/HT)

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट में सीबीआई ने इस मामले में अशोक के खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं किया था। जिसके बाद आज कोर्ट ने कहा कि यह जिंदगी और मौत का विषय है, इसलिए अशोक कुमार को 50 हजार के मुचलके पर जमानत देने का फैसला किया गया है।

इसके साथ ही कोर्ट ने अशोक कुमार को इस केस में सीबीआई की मदद करने का भी निर्देश दिया है। साथ ही कहा है कि अगर वह शहर छोड़कर कहीं जाता है तो पहले पुलिस को जानकारी देनी होगी।

गौरतलब है कि, प्रद्युम्न हत्याकांड में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल के ग्यारहवीं कक्षा के एक छात्र को पकड़ा है। सीबीआई के द्वारा हिरासत में लिया गया आरोपी छात्र कथित तौर पर चाहता था कि पूर्व निर्धारित पेरेंट्स-टीचर मीटिंग (पीटीएम) और परीक्षाएं टल जाएं

बता दें कि गुरुग्राम स्थित रयान इंटरनेशनल स्कूल में शुक्रवार(8 सितंबर) सुबह दूसरी कक्षा के छात्र प्रद्युम्न की गला रेतकर हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया था। बॉडी टॉयलेट में मिली थी। पुलिस ने हत्या के आरोप में बस कंडक्टर अशोक कुमार को गिरफ्तार कर रखा है। जब अशोक को गिरफ्तार किया गया था जब उस वक्त आरोपी ने हत्या की बात कबूल की थी, लेकिन बाद में वह अपने बयान से पलट गया था।

आरोपी ने बदला बयान

प्रद्युम्न की हत्या के आरोपी बस कंडक्टर अशोक ने सोमवार(18 सितंबर) को अपना बयान बदल लिया है। सोमवार को विशेष कोर्ट में कहा कि उसने प्रद्युम्न की हत्या नहीं की, बल्कि पुलिस के दबाव में अपराध कबूल किया। आरोपी ने कहा कि उसे पुलिस ने फंसाया है और हत्या का जुर्म कबूल करने के लिए उस पर दबाव बनाया गया।

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