महाराष्ट्र: खुले में शौच करते हुए पकड़े जाने पर लगेगा 500 रुपये का जुर्माना

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प्रधाननंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए ‘स्वच्छ भारत मिशन’ के तहत देश को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकारें भी हर संभव कदम उठा रही है।

फाइल फोटो

खुले में शौच पर अंकुश लगाने के प्रयासों के तहत महाराष्ट्र में अगर कोई व्यक्ति खुले में शौच करते पाया जाता है तो उसे अब पांच सौ रुपये का जुर्माना भरना होगा। राज्य सरकार द्वारा तैयार किए गए नए नियमों में यह बात कही गई है। सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर कचरा फेंकने, थूकने और मूत्र त्याग करने पर भी जुर्माने की दरें तय की है।

न्यूज़ एजेंसी भाषा की ख़बर के मुताबिक, राज्य के शहरी विकास विभाग द्वारा जारी एक शासकीय निर्णय में कहा गया है कि सरकार ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के तहत नगर निगमों और परिषदों को तत्काल प्रभाव से लोगों और संस्थानों पर जुर्माना लगाने का अधिकार दे दिया है।

नगर निकायों के लिये ए, बी, सी और डी श्रेणी के लिये जुर्माना समान है। शासकीय निर्णय (जीआर) में कहा गया है कि अब से कोई व्यक्ति या संस्थान कचरा, गंदगी या अपशिष्ट सामग्री सड़कों और राजमार्गों पर फेंकने का दोषी पाया जाता है तो उसे 150 से 180 रुपये का जुर्माना अदा करना होगा। ‘गंदा’ शब्द में सभी तरह के अपशिष्ट उत्पाद शामिल हैं।

इसमें कहा गया है कि सार्वजनिक स्थल पर थूकते हुए कोई भी पाया जाएगा तो उसपर 100 से 150 रुपये के बीच जुर्माना लगाया जाएगा। दस्तावेज में कहा गया है कि सार्वजनिक स्थल पर मूत्र त्याग करते पाए जाने पर 100 से 200 रुपये के बीच जुर्माना लगाया जाएगा जबकि खुले में शौच करते पाए जाने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

वाटर एड्स की स्टेट आॅफ द वर्ल्ड टॉयलेट्स 2017 रिपोर्ट कहती है, भारत में करीब 35.5 करोड़ महिलाओं और लड़कियों को अब भी शौचालय का इंतजार है।

सरकारी आंकड़ों का हवाला देते हुए रिपोर्ट कहती है कि स्वच्छ भारत मिशन के जरिये साफ सफाई की स्थिति में नि:संदेह काफी प्रगति हुई है। इसके तहत अक्तूबर, 2014 से नवंबर, 2017 के बीच 5.2 करोड़ घरों में शौचालयों का निर्माण कराया गया।

‘आउट ऑफ ऑर्डर’ शीर्षक वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि, ‘खुले में शौच को कम करने और बुनियादी साफ-सफाई की स्थिति में सुधार के मामले में भी भारत 10 शीर्ष देशों में शामिल है।’

 

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