सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद जहांगीरपुरी में अतिक्रमण विरोधी अभियान जारी; बुलडोजर ढहा रहे हैं अवैध निर्माण

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दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हनुमान जयंती पर हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद अवैध कब्जों पर उत्तरी दिल्ली नगर निगम के चल रहे बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस मामले स्टेट्स को बनाए रखने का आदेश दिया है। लेकिन, उसके बाद भी कुछ बुलडोजर अतिक्रमण हटाओ अभियान में लगे हुए हैं।

जहांगीरपुरी

उत्तर दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर संजय गोयल ने कहा कि हमें अभी सुप्रीम कोर्ट का अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर आदेश मिला है। हम इसे पढ़ेंगे और उसके अनुसार ही आगे की कार्रवाई करेंगे।

उत्तर दिल्ली नगर निगम के मेयर इकबाल सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कहा कि वह शीर्ष अदालत के फैसले का पालन करेंगे और उसी के अनुसार कार्रवाई करेंगे।

गौरतलब है कि, सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी इलाके में अतिक्रमण हटाओ अभियान को फिलहाल रोकने का आदेश दिया है। हनुमान जयंती पर हुई हिंसा के बाद एमसीडी ने इस इलाके में अवैध कब्जे हटाने का अभियान चलाने का फैसला किया था।

बता दें कि, जहांगीरपुरी में भारी पुलिस की तैनाती के बीच एमसीडी बुलडोजर के जरिए अवैध कब्जे को हटा रही है। एमसीडी ने बुधवार और गुरुवार को दो दिवसीय अतिक्रमण-रोधी अभियान चलाने का फैसला किया था। बुधवार सुबह ही पूरे इलाके में भारी पुलिसबल तैनात कर दिया गया। इस बीच, अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलाए जाने की खबर के बीच लोगों ने सुबह से ही अपना सामान उठाना शुरू कर दिया था।

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