दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग(PWD) ने केजरीवाल सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा को नोटिस जारी किया है, जिसमें उनसे नई दिल्ली का सरकारी बंगला जल्द से जल्द खाली करने को कहा गया है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी के मुताबिक, मिश्रा अब कैबिनेट मंत्री नहीं है और वह इस तरह के आवास के पात्र नहीं हैं।
फाइल फोटो।बता दें कि खराब जल प्रबंधन के आरोपों पर कपिल मिश्रा को गत महीने 6 मई को मंत्री पद से हटाया गया था। संबंधित अधिकारियों ने पीटीआई को बताया कि नियम-कायदे के अनुसार कैबिनेट मंत्री पद से हटाए जाने के बाद वह 15 दिन तक सरकारी बंगला में रह सकते हैं।
नियमों के मुताबिक अब वह बंगले में नहीं रह सकते। इसलिए विभाग ने उन्हें आवंटित आवास जल्द से जल्द खाली करने को कहा है। सूत्रों ने बताया कि लोक निर्माण मंत्री सत्येन्द्र जैन ने एक हफ्ते पहले विभाग को एक नोट जारी किया था और उनसे जल्द से जल्द बंगला खाली कराने को कहा था।
मंत्री पद से हटाए जाने के बाद से कपिल मिश्रा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सहित आम आदमी पार्टी(AAP) आलाकमान के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। पिछले दिनों मिश्रा ने आरोप लगाया था कि सत्येंद्र जैन ने दो करोड़ रुपये की रिश्वत के रूप में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनकी आंखों के सामने दिए।
हालांकि, दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येन्द्र जैन ने दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में आम आदमी पार्टी (AAP) से निलंबित पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ आपराधिक मानहानि का केस दायर किया है। कपिल मिश्रा के अलावा जैन ने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) विधायक मनजिंदर सिरसा पर भी आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज किया है।