दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार(26 मई) को केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली मानहानि केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वकील राम जेठमलानी को हटाए जाने की खबरों को खारिज कर दिया है। सिसोदिया ने समाचार एजेंसी ANI से शुक्रवार(26 मई) को कहा कि ‘हमने नहीं हटाया है’। बता दें कि देश के जाने-माने वकील राम जेठमलानी केजरीवाल के खिलाफ वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा दायर किया गया मानहानि का केस लड़ रहे हैं।
फोटो: TOIदरअसल, इससे पहले शुक्रवार को खबर आई कि केजरीवाल ने जेठमलानी को अपने वकील के तौर पर हटा दिया है। एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया था कि केजरीवाल ने मानहानि का केस लड़ रहे जेठमलानी को हटा दिया है। जिसके बाद अब सिसोदिया की ओर से इस मामले में सफाई पेश की गई।
Humne to nahi hataya hai:Manish Sisodia on reports of Arvind Kejriwal removing Ram Jethmalani as his lawyer (file pic) pic.twitter.com/rgqVzw4Ihl
— ANI (@ANI) May 26, 2017
Arvind Kejriwal removes Ram Jethmalani as his lawyer: Sources
— ANI (@ANI) May 26, 2017
गौरतलब है कि जेटली ने हाई कोर्ट में मानहानि केस की सुनवाई के दौरान जेठमलानी की एक टिप्पणी के बाद केजरीवाल पर 10 करोड़ रुपये का एक और केस कर दिया था। दरअसल, पिछली सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील राम जेठमलानी ने जेटली के लिए ‘क्रुक‘ (शातिर) शब्द का इस्तेमाल किया था। इस पर जेटली ने नाराजगी जताते हुए मानहानि की रकम बढ़ाने की चेतावनी दी थी।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि के मामले में जिरह के दौरान जेटली और जेठमलानी के बीच 17 मई को दिल्ली हाई कोर्ट में फिर तीखी बहस हुई थी। सुनवाई के दौरान उस वक्त अजीब स्थिति उत्पन्न हो गई थी जब केजरीवाल की पैरवी कर रहे जेठमलानी ने केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के लिए ‘धूर्त’ (Crook) शब्द का इस्तेमाल कर दिया।
इस शब्द से जेटली गुस्से में आ गए और दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई। इस पर जेठमलानी ने कहा कि उन्होंने अपने मुवक्किल केजरीवाल के कहने पर इस शब्द का इस्तेमाल किया था। जिसके बाद जेठमलानी के ऐसा कहने से नाराज जेटली ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 22 मई को 10 करोड़ रुपये का एक और मानहानि का केस दर्ज कर दिया। पुराने मानहानि के मामले की तरह इसमें भी मानहानि की रकम 10 करोड़ रुपये है।
कुल मिलाकर अब अरुण जेटली की मानहानि करने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने 20 करोड़ रुपये का मुकदमा चल रहा है।जेठमलानी के शब्द पर जब जेटली के वकीलों ने आपत्ति की तो कोर्ट ने कहा था कि अगर ऐसी भाषा का प्रयोग करने के लिए केजरीवाल की ओर से कहा गया है तो पहले उन्हें इसे सही साबित करना पड़ेगा नहीं तो आगे बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है।