वरिष्ठ पत्रकार और इंडिया टुडे के एंकर राजदीप सरदेसाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर अवमानना का कोई मामला दर्ज नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार देर रात स्पष्ट किया कि उसकी वेबसाइट पर ‘‘अनजाने में’’ दिखाया गया कि वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई के खिलाफ उनके ट्वीट को लेकर स्वत: संज्ञान लेते हुए अवमानना का एक मामला दर्ज किया गया है। कोर्ट की वेबसाइट पर इस संबंध में जो भी स्थिति दिखाई दी थी वह गलती से थी, जिसे ठीक कर दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट के उप रजिस्ट्रार (जनसंपर्क) राकेश शर्मा ने कहा, ‘‘उच्चतम न्यायालय द्वारा राजदीप सरदेसाई के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेते हुए आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू किए जाने संबंधी कुछ समाचार चैनलों में चलाई गई खबरों के संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि राजदीप सरदेसाई के खिलाफ ऐसी कोई कार्रवाई शुरू नहीं की गई है।’’
उन्होंने कहा, ‘‘हालांकि, उच्चतम न्यायालय की वेबसाइट पर मामला नम्बर नंबर. एसएमसी (सीआरएल) 02/2021 के संबंध में दिखायी गई स्थिति त्रुटिवश नजर आ रही है। इसे ठीक करने के लिए उचित कार्रवाई की जा रही है।’’
इससे पहले, शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के आधार पर राजदीप सरदेसाई के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेकर अवमानना मामले के संबंध में मीडिया में खबर आई थी। याचिका में संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत सरदेसाई के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने के लिए देश के प्रधान न्यायाधीश से अनुरोध किया गया है। (इंपुट: भाषा के साथ)