सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा- गाय के नाम पर हो रही हिंसक गतिविधियों को रोकने के लिए क्या किया?

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद भी देश में कथित गोरक्षकों के भेष में हिंदुत्व आतंकियों का उत्पात थमने का नाम नहीं ले रहा है। गाय की रक्षा के नाम पर निर्दोष लोगों की कथित हत्या को लेकर शुक्रवार(21 जुलाई) को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि वे गोरक्षा के नाम पर हो रही इस प्रकार की हरकतों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं करती है।

फाइल फोटो

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सरकार ने हिंसा का विरोध करते हुए कहा कि अगर कहीं पर भी लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है तो यह राज्य सरकारों का मामला है। ख़बरों के अनुसार, कोर्ट ने केंद्र को निर्देश देते हुए कहा है कि वे हलफनामा दायर कर बताए कि उन्होंने गाय के नाम पर हो रही इस प्रकार की हिंसक गतिविधियों को रोकने के लिए क्या किया है।

गौरतलब है कि, सुप्रीम कोर्ट देश भर में गोरक्षकों पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर सुनवाई कर रहा है। एक याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि इन गोरक्षकों ने देश में अल्पसंख्यकों और दलित समुदायों के खिलाफ आतंक मचा रखा है।

गौरतलब है कि, गुजरात के दौरे पर गए गुरुवार(29 जून) को पीएम मोदी ने कहा कि, ‘गो भक्ति के नाम पर लोगों को मारना स्वीकार नहीं किया जा सकता। मालूम हो कि गाय की रक्षा के नाम पर गुजरात, झारखंड सहित कुछ दूसरे राज्यों में बीते कुछ महीनों में हत्याएं हुईं हैं। संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी गाय की रक्षा के नाम पर हिंसा किये जाने की निंदा की थी।

बता दें कि, झारखंड के गिरीडीह जिले में मंगलवार(27 जून) को गोरक्षकों के उत्पात का नया मामला सामने आया है था, जहां एक मुस्लिम शख्स के घर के बाहर कथित तौर पर मृत गाय मिलने पर भीड़ ने उसके मकान को आग के हवाले कर दिया। वहीं दूसरी और झारखंड के रामगढ़ में प्रतिबंधित मांस ले जाने के आरोप में गुरुवार(29 जून) को एक शख्स की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। जिससे अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

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