सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिलीप कुमार को देने होंगे 20 करोड़ रुपये, जानिए क्या है मामला?

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बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार की तबीयत पिछले काफी दिनों से खराब चल रही है, इसी बीच बुधवार(30 अगस्त) को सुप्रीम कोर्ट से दिलीप कुमार को बड़ा झटका लगा है।

file photo- Dilip Kumar

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, बुधवार(30 अगस्त) को सुप्रीम कोर्ट ने दिलीप कुमार को मुंबई में मौजूद पाली हिल संपत्ति विवाद मामले को लेकर 20 करोड़ रुपए जमा करने का आदेश दिया है। दिलीप कुमार को 4 हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में ये पैसे जमा कराने होंगे।

मामला 2006 में दिलीप कुमार और रियल एस्टेट फर्म के बीच हुए करार से जुड़ा है, फर्म को 2412 वर्ग गज में फैले कंपाउंड में बिल्डिंग बनानी थी। दिलीप कुमार का कहना था कि फर्म ने कुछ काम नहीं किया है। कोर्ट ने बिल्डर के अब तक खर्च हुए पैसों को ध्यान में रखते हुए अभिनेता से 20 करोड़ रुपए जमा कराने को कहा है।

ख़बरों के मुताबिक, साथ ही कोर्ट ने कहा है कि रकम मिलने के एक हफ्ते के अंदर प्राजिता डेवलेपर को विवादित प्लॉट से अपनी सुरक्षा हटानी होगी। साथ ही मुंबई पुलिस कमिश्नर और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के सामने उन्हें संपत्ति का कब्जा दिलीप कुमार को देना होगा।

आपको बता दें कि, दिलीप कुमार को 2 अगस्त को शरीर में पानी की कमी और संक्रमण की शिकायत के बाद लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था। करीब 1 हफ्ते तक डॉक्टरों की निगरानी में रहने के बाद दिलीप घर लौटे हैं।

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