मनी लॉन्ड्रिंग मामला: रॉबर्ट वाड्रा को स्पेशल सीबीआई कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत

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कथित धनशोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) के मामले में बार-बार एजेंसियों के सामने पेश हो रहे कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति व यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को सीबीआई की विशेष अदालत से राहत मिल गई। रॉबर्ट वाड्रा और उनके करीबी सहयोगी मनोज अरोड़ा की कोर्ट ने अग्रिम जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है। कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा को देश छोड़कर न जाने की शर्त पर जमानत दी है।

रॉबर्ट वाड्रा
फाइल फोटो: PTI

अदालत ने रॉबर्ट वाड्रा को 5 लाख रुपये निजी मुचलके पर ज़मानत दी गई है। हालांकि, कोर्ट ने शर्त रखी है कि रॉबर्ट वाड्रा और उनके करीबी मनोज अरोड़ा बिना इजाजत देश से बाहर नहीं जा पाएंगे। इसका मतलब दोनों कोर्ट की अनुमति के बाद ही विदेश जा सकेंगे। कोर्ट ने वाड्रा से कहा कि आपको जांच में सहयोग करना है, सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करनी है और गवाहों को प्रभावित नहीं करना है।

बता दें कि इससे पहले 28 मार्च को हुई सुनवाई में वाड्रा पर फैसला सुरक्षित रखा गया था। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पिछली सुनवाई में रॉबर्ट वाड्रा की अग्रिम जमानत का विरोध किया था। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने रॉबर्ट वाड्रा की अग्रिम जमानत का विरोध किया था।

बता दें कि जमीन खरीद और शेल कंपनियों के जरिए विदेशों में (लंदन और दुबई में) संपत्ति खरीदने के मामले में वाड्रा से अब तक प्रवर्तन निदेशालय कई बार लंबी पूछताछ कर चुका है।

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