अपने बयानो को लेकर मीडिया की सुर्ख़ियों में रहने वाली भाजपा समर्थक बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत के फ्लैटों में अनधिकृत निर्माण कार्य को गिराने से मुंबई नगर निगम को रोकने की उनकी याचिका को खारिज करते हुए दीवानी अदालत ने टिप्पणी की कि रनौत ने अपने तीन फ्लैटों को मिलाते समय स्वीकृत योजना का उल्लंघन किया।
समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, उपनगर डिंडोशी में एक अदालत ने रनौत द्वारा पिछले सप्ताह दाखिल आवेदन को खारिज कर दिया। विस्तृत आदेश गुरुवार को उपलब्ध हुआ। न्यायाधीश एल एस चव्हाण ने आदेश में कहा कि रनौत ने शहर के खार इलाके में 16 मंजिला इमारत की पांचवीं मंजिल पर अपने तीन फ्लैटों को मिला लिया था। जज ने कहा कि ऐसा करते हुए उन्होंने संक एरिया, डक्ट एरिया और आम रास्ते को कवर कर दिया।
अदालत ने कहा, ‘‘ये स्वीकृत योजना का गंभीर उल्लंघन है जिसके लिए सक्षम प्राधिकार की मंजूरी जरूरी है।”बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने मार्च 2018 में अभिनेत्री को उनके खार के फ्लैटों में अनधिकृत निर्माण कार्य के लिए नोटिस जारी किया था।
बता दें कि, इस साल की शुरुआत में अभिनेत्री कंगना रनौत ने फिल्म इंडस्ट्री पर सवाल उठाते हुए कहा था कि यह बुराईयों का गढ़ है और 99 प्रतिशत इंडस्ट्री के लोग ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। कंगना रनौत के इस बयान की जया बच्चन, रवीना टंडन, हंसल मेहता समेत तमाम सितारों ने निंदा की थी। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से लेकर किसान आंदोलन तक के मुद्दे पर इंडस्ट्री दोफाड़ नजर आई है।