दिल्ली: आम आदमी पार्टी के बागी विधायक कपिल मिश्रा अयोग्य घोषित, विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को कोर्ट में देंगे चुनौती

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दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष राम निवास गोयल ने बागी आम आदमी पार्टी (आप) के बागी विधायक कपिल मिश्रा को दल-बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित कर दिया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में उनके चुनाव प्रचार से इस बात के संकेत मिलते हैं उन्होंने ‘‘अपनी मूल राजनीतिक पार्टी की सदस्यता’’ छोड़ दी है।

कपिल मिश्रा
फाइल फोटो: कपिल मिश्रा

विधानसभा अध्यक्ष द्वारा जारी आदेश के अनुसार कपिल मिश्रा की अयोग्यता इस साल 27 जनवरी से प्रभावी होगी, जब उन्होंने आम आदमी पार्टी के खिलाफ दिल्ली भाजपा प्रमुख मनोज तिवारी और केंद्रीय मंत्री विजय गोयल के साथ मंच साझा किया था। आदेश के अनुसार, ‘‘उनके (मिश्रा के) कई ट्वीट, संवाददाता सम्मेलन, चुनाव प्रचार इत्यादि नरेंद्र मोदी और भाजपा के पक्ष में थे और किसी को भी यह संदेह नहीं हुआ कि उन्होंने स्वेच्छा से अपनी मूल राजनीतिक पार्टी की सदस्यता छोड़ दी है।’’

इसके अनुसार, ‘‘10वीं अनुसूची के पैरा 2 (1) (ए) के तहत उन्हें अयोग्य घोषित करने के लिये यह कोई महत्व नहीं रखता है कि उन्होंने औपचारिक रूप से आप से इस्तीफा दिया हो या भाजपा की औपचारिक सदस्यता ली हो।’’

अयोग्य घोषित किये जाने के बाद कपिल मिश्रा ने बयान जारी कर विधानसभा अध्यक्ष के आदेश को ‘‘अवैध’’ और ‘‘अलोकतांत्रिक’’ बताया और कहा कि वह इस आदेश को अदालत में चुनौती देंगे। यह आदेश आप विधायक सौरभ भारद्वाज की उस याचिका पर जारी किया गया, जिसमें उन्होंने दिल्ली विधानसभा से मिश्रा को अयोग्य घोषित करने की मांग की थी। मिश्रा ने कहा कि वह प्रधानमंत्री मोदी के लिये सिर्फ एक बार नहीं बल्कि ‘‘100 बार’’ चुनाव प्रचार करने के लिये विधायक पद त्यागने को तैयार हैं।

कपिल मिश्रा उत्तर-पूर्वी दिल्ली के करावल नगर से आम आदमी पार्टी के विधायक थे। कपिल मिश्रा केजरीवाल सरकार में मंत्री भी रहे लेकिन मई 2017 में उनको मंत्री पद से हटा दिया गया। अब अयोग्य घोषित होने के साथ उनकी विधानसभा सदस्यता समाप्त हो गई है। (इंपुट: भाषा के साथ)

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