राजस्थान हाईकोर्ट से सलमान खान को बड़ी राहत

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बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को राजस्थान हाईकोर्ट से सोमवार (26 फरवरी) को बड़ी राहत मिली है। पिछले साल दिसंबर में सलमान खान के खिलाफ चूरू जिले के कोतवाली थाने में दर्ज मुकदमे में कोर्ट ने आगे की जांच पर रोक लगा दी है। अभिनेता के खिलाफ यह केस एक इंटरव्यू के दौरान ‘भंगी’ शब्द के उपयोग को लेकर दर्ज हुआ था।

न्यूज 18 के मुताबिक, जस्टिस संदीप मेहता की कोर्ट ने इस मामले में सलमान खान को राहत देते हुए आगे की जांच पर रोक लगा दी है। सलमान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश बोड़ा और निशांत बोड़ा ने पैरवी की थी। सलमान के साथ ही अभिनेत्री शिल्पा राज कुंद्रा के खिलाफ भी चूरू कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज हुई है।

बता दें कि सलमान और शिल्पा पर आरोप है कि उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान नेशनल टेलीविजन पर जाति सूचक शब्दों का उपयोग किया था। उनके बयान से वाल्मीकि समाज की भावनाओं को ठेस पहुंची है। इसलिए वाल्मीकि समाज उनपर बेहद नाराज है। इस मामले में वाल्मीकि समाज के मेंबर्स अशोक पंवार ने राजस्थान के चुरू पुलिस स्टेशन में दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया था।

इससे पहले बड़ी संख्या में बाल्मिकी समाज के लोगों ने 22 दिसंबर को चूरू के कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया था। कोतवाली थाना पुलिस ने अशोक पंवार के परिवाद पर सलमान खान और शिल्पा राज कुंद्रा दोनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 153 क और एससी एक्ट की धारा 3 (1)( द)(प) के अर्न्तगत मामला दर्ज किया था।

इस एफआईआर में अशोक पंवार का कहना है कि सलमान और शिल्पा द्वारा जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है उससे समाज की भावना आहत हुई है। बता दें कि इसके अलावा दिल्ली की एक अदालत में भी एक याचिका दायर कर अनुसूचित जातियों के खिलाफ कथित जातिवादी टिप्पणी करने के लिए बाॅलीवुड एक्टर सलमान खान, एक्ट्रेस कैटरीना कैफ और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है।

शिकायत के मुताबिक खान ने अपनी फिल्म ‘टाइगर जिन्दा है’ के प्रचार के दौरान शब्द का इस्तेमाल किया। अदालत इस मामले पर 27 फरवरी को विचार करेगी और शिकायत पर संबंधित थाना प्रभारी से जवाब मांगा गया है। दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के पूर्व अध्यक्ष हरनाम सिंह की ओर से दोनों के खिलाफ शिकायत दायर की गई है।

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