मलयालम फिल्म के एक गाने में अपनी आंखों की अदाओं से रातों रात इंटरनेट सनसनी बनीं अभिनेत्री प्रिया प्रकाश वारियर की वायरल वीडियो पर उनके खिलाफ होने वाली अदालती कार्यवाही पर बुधवार (21 फरवरी) को सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। शीर्ष अदालत ने प्रिया वारियर के खिलाफ चल रहे सभी मामलों पर रोक लगाते हुए पुलिस को निर्देश दिए हैं कि प्रिया के खिलाफ अगली सुनवाई तक कोई आपराधिक कार्यवाही ना की जाए।सुप्रीम कोर्ट मलयाली फिल्म के एक गीत में आंख के इशारे को लेकर इंटरनेट पर सनसनी बनी प्रिया वारियर के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर रोक के लिए दायर याचिका पर बुधवार को यह फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने प्रिया के खिलाफ सभी मामलों पर अंतरिम रोक लगा दी है और कहा कि अगली सुनवाई तक कोई आपराधिक प्रक्रिया न चलाई जाए। बता दें कि दो दिन पहले प्रिया ने अपने खिलाफ चल रहे मामलों को रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
उनकी फिल्म ओरु अदार लव के एक गाने माणिक्य मलराय पूवी पर कुछ लोगों ने एतराज जताया था। इस सिलसिले में प्रिया और फिल्म के डायरेक्टर ओमर लुलू पर तेलंगाना के फलकनुमा और मुंबई में केस दर्ज किए गए थे। केस दर्ज कराने वालों का कहना था कि गाने से मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंची है। सोशल मीडिया पर 10 दिन पहले जारी होने वाले गाने को अब तक 34 मिलियन लोग देख चुके हैं।
इस गीत के वायरल होने के बाद 18 वर्षीय बी.कॉम. छात्रा प्रिया और इसके निर्देशक के खिलाफ हैदराबाद के फलकनुमा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। प्रिया द्वारा इस याचिका में उसके और फिल्म निर्माता के खिलाफ मुस्लिम समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आधार पर कुछ समूहों द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी निरस्त करने का भी अनुरोध किया गया है।
केरल के त्रिशूर जिले के एक कालेज में बी.काम की छात्रा 18 वर्षीय प्रिया ने फिल्म ओरू अड्डर लव के गीत माणिक्य मलराया पूवी के बोल कथित रूप ‘‘आपत्तिजनक’’ या एक समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आधार पर हुई शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में संरक्षण प्रदान करने का भी अनुरोध किया है।
उन्होंने कहा है कि हैदराबाद के फलकनुमा थाने में 14 फरवरी को एक शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है. उन्होंने यह भी कहा है कि उसी दिन मु्ंबई में रजा अकादमी के सचिव ने पुलिस आयुक्त के यहां एक आपराधिक शिकायत दायर की है जिसमें याचिकाकर्ताओं के वीडियो हटाने और इसे प्रसारण से रोकने के लिये उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।