कंटेंट चोरी मामला: प्रशांत किशोर को बड़ा झटका, कोर्ट ने जमानत अर्जी को किया खारिज

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जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) से हाल ही में निष्कासित किए गए नेता और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि पटना की एक अदालत ने कंटेंट चोरी मामले में प्रशांत किशोर की जमानत अर्जी शनिवार को खारिज कर दी।

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फाइल फोटो: प्रशांत किशोर

अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे) की 12 नंबर की अदालत में प्रशांत किशोर ने जमानत की अर्जी दी थी, जिसे अदालत ने सुनवाई के बाद शनिवार (7 मार्च) को खारिज कर दिया। गौरतलब है कि, शाश्वत गौतम नामक एक शख्स ने प्रशांत किशोर पर कंटेट चोरी करने का आरोप लगाते हुए पटना के पाटलिपुत्र थाने में फर्जीवाड़े का मुकदमा दर्ज करवाया था। इसके बाद प्रशांत किशोर जमानत के लिए अदालत की शरण में चले गए थे।

बता दें कि, अभी हाल ही में प्रशांत किशोर के खिलाफ पटना के पाटलिपुत्रा थाने में मामला दर्ज कराया गया है। प्राथमिकी में उनपर अपने अभियान ‘बात बिहार की’ के लिए कंटेंट की चोरी करने का आरोप लगाया गया है। आरोप लगाने वाले शाश्वत गौतम ने प्रशांत किशोर और एक अन्य युवक ओसामा पर कंटेंट चोरी का आरोप लगाया है। ओसामा पटना विश्वविद्यालय में छात्रसंघ का चुनाव लड़ चुका है।

आरोप के मुताबिक, शाश्वत गौतम ने ‘बिहार की बात’ नाम से अपना एक प्रोजेक्ट बनाया था, जिसे भविष्य में लॉन्च करने की बात चल रही थी। इसी बीच उनके यहां काम करने वाले ओसामा नामक युवक ने इस्तीफा दे दिया और शाश्वत गौतम के प्रोजेक्ट ‘बिहार की बात’ का सारा कंटेंट प्रशांत किशोर के हवाले कर दिया। बता दें कि, प्रशांत किशोर ने दिल्ली चुनाव के बाद बिहार में ‘बात बिहार की’ कैंपेन लॉन्च किया था और इस कैंपेन से अब तक लाखों लोग जुड़ गए हैं। (इंपुट: आईएएनएस के साथ)

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