महाराष्ट्र: करीना कपूर खान के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज, पुस्तक ‘प्रेग्‍नेंसी बाइबल’ से धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप

0

एक ईसाई समूह ने बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सैफ अली खान की पत्नी और अभिनेत्री करीना कपूर खान की हालिया रिलीज किताब ‘प्रेग्‍नेंसी बाइबल’ के शीर्षक पर आपत्ति जताते हुए बुधवार को उनके और दो अन्य लोगों के खिलाफ महाराष्ट्र के बीड शहर में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। समूह ने उनपर समुदाय की भावनाओं के आहत करने का आरोप लगाया है।

करीना कपूर खान

समाचार एजेंसी पीटीआई (भाषा) की रिपोर्ट के मुताबिक, अल्फा ओमेगा क्रिश्चियन महासंघ के अध्यक्ष आशीष शिंदे ने पुस्तक को लेकर शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें दूसरे लेखक का भी नाम है। शिंदे ने अपनी शिकायत में करीना कपूर और अदिति शाह भीमजानी द्वारा लिखित और जगरनॉट बुक्स द्वारा प्रकाशित पुस्तक के शीर्षक ”प्रेग्नेंसी बाइबिल” का उल्लेख किया है। उन्होंने कहा है कि किताब के शीर्षक में पवित्र शब्द ‘बाइबल’ का इस्तेमाल किया गया है और इससे ईसाइयों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं।

शिंदे ने अभिनेत्री और दो अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 295-ए (जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य, जिसका उद्देश्य किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को उसके धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करना है) के तहत मामला दर्ज करने की मांग की है। एक पुलिस अधिकारी ने शिकायत मिलने की पुष्टि की, लेकिन कहा कि कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है।

शिवाजी नगर थाना प्रभारी निरीक्षक साईनाथ थोम्ब्रे ने न्‍यूज एजेंसी पीटीआई (भाषा) को बताया, ”हमें शिकायत मिली है लेकिन यहां कोई मामला दर्ज नहीं किया जा सकता क्योंकि घटना यहां (बीड में) नहीं हुई है। मैंने उन्हें मुंबई में शिकायत दर्ज कराने की सलाह दी है।”

बता दें कि, करीना ने 9 जुलाई को अपनी किताब लॉन्‍च की थी। फरवरी में अपने दूसरे बच्चे को जन्म देने वाली करीना (40) ने इस पुस्तक को अपना तीसरा बच्चा बताया था। किताब के प्रमोशन के सिलसिले में उन्होंने सोशल मीडिया पर कई पोस्ट की थीं। अभिनेत्री के अनुसार इस पुस्तक में उन्होंने अपने दोनों गर्भकाल के दौरान महसूस किये गए शारीरिक और भावनात्मक अनुभवों का उल्लेख किया है।

Previous articleSupreme Court takes suo motu cognisance of UP government’s decision to allow Kanwar Yatra, issues notice to Adityanath government
Next articleनंदीग्राम में इस्तेमाल की गई EVM को सुरक्षित रखने के कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के बाद शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी की याचिका को बंगाल से बाहर स्थानांतरित करने की मांग करते खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा