सुनंदा पुष्कर मौत मामले में दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में आरोपी बनाए गए कांग्रेस सांसद और उनके पति शशि थरूर शनिवार (7 जुलाई) को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुए जहां से उन्हें जमानत दे दी गई। कोर्ट ने कहा कि उन्हें जमानत के लिए आवेदन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेशन कोर्ट की तरफ से उन्हें पहले ही अग्रिम जमानत दी जा चुकी है। इसके साथ ही इस मामले में अब अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी।
बता दें कि दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट में थरूर को आत्महत्या के लिए उकसाने और पत्नी के साथ क्रूरता बरतने का आरोपी बनाया है। गुरुवार को ही पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें इस मामले में अग्रिम जमानत दे दी थी। हालांकि दिल्ली पुलिस ने उनकी अग्रिम जमानत अर्जी का विरोध किया, लेकिन कोर्ट ने 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर राहत दे दी थी। साथ ही थरूर के विदेश जाने पर रोक रहेगी।
वहीं, बीजेपी से राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने थरूर पर हमला बोला था और कहा था कि इसमें खुश होने जैसी कोई बात नहीं हैं। बता दें कि इस मामले में कोर्ट की नोटिस के बाद शनिवार को शशि थरूर अदालत में पेश हुए। इससे पहले शशि थरूर ने पत्नी सुनंदा पुष्कर आत्महत्या मामले में गिरफ्तारी की डर से मंगलवार (3 जुलाई) को सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी।
गौरतलब है कि 17 जनवरी 2014 को सुनंदा पुष्कर (51) दक्षिण दिल्ली के एक होटल में रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत पाई गई थीं। सुनंदा ने मौत से कुछ दिन पहले ही आरोप लगाया था कि उनके पति का पाकिस्तान की एक पत्रकार के साथ अफेयर है। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने 14 मई को तिरुवनंतपुरम से लोकसभा सदस्य थरूर पर सुनंदा को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था। हालांकि थरूर अपने ऊपर लगे आरोपों से इंकार कर चुके हैं। उनका कहना है कि मेरे खिलाफ लगाए गए आरोप बेबुनियाद और आधारहीन है। मैं इन आरोपों के खिलाफ डटकर मुक़ाबला करूंगा और अंत में सच्चाई सामने आएगी।”
दिल्ली पुलिस ने 14 मई को तिरुवनंतपुरम से लोकसभा सदस्य शशि थरूर पर सुनंदा को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था। दिल्ली पुलिस ने अदालत से कहा था कि थरूर को साढ़े चार साल पुराने मामले में आरोपी के तौर पर तलब किया जाना चाहिए। उसने दावा किया कि उसके पास पर्याप्त सबूत हैं। दिल्ली पुलिस ने तकरीबन 3,000 पन्नों के आरोप पत्र में थरूर को एकमात्र आरोपी के तौर पर नामजद किया है।