एयरसेल मैक्सिस केस के बाद अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से गुरुवार(31 मई) को बड़ी राहत मिली है।
file photoएबीपी न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली हाई कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया मामले में पी चिदंबरम की गिरफ्तारी पर तीन जुलाई तक रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया मामले में पी चिदंबरम की अंतरिम जमानत याचिका पर सीबीआई से भी जवाब मांगा है।
बता दें कि, आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व वित्तमंत्री को सीबीआई की ओर से समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया गया था। आशंका थी की पूछताछ के बाद सीबीआई पी चिदंबरम को गिरफ्तार कर सकती है। इसी को देखते हुए चिदंबरम की ओर से दिल्ली हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की गई थी।
बता दें कि, इससे पहले बुधवार(30 मई) को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने एयरसेल मैक्सिस केस में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी।
साथ ही कोर्ट ने पी. चिदंबरम द्वारा दाखिल अग्रिम जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से पांच जून तक जवाब दाखिल करने को कहा है। चिदंबरम को अब 5 जून से पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश होना होगा।