एयरसेल मैक्सिस मामला: पी. चिदंबरम की गिरफ्तारी पर दिल्ली की कोर्ट ने अगली सुनवाई तक लगाई रोक

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दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बुधवार(30 मई) को एयरसेल मैक्सिस केस में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।

file photo

समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक, पी. चिदंबरम को अब 5 जून से पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश होना होगा। कोर्ट ने चिदंबरम द्वारा दाखिल अग्रिम जमानत याचिका पर ईडी से पांच जून तक जवाब दाखिल करने को कहा है।

ख़बरों के मुताबिक, चिदंबरम को डर था कि एयरसेल-मैक्सिस डील मामले में प्रवर्तन निदेशालय उन्हें गिरफ्तार कर सकता है। इसलिए उन्होंने पटियाला कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल करके अग्रिम जमानत देने की मांग की थी।

एबीपी न्यूज़ के मुताबिक, पी चिदंबरम की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी अदालत में पेश हुए। कपिल सिब्बल ने कहा कि अब तक सीबीआई को इस मामले में कुछ नहीं मिला है। लेकिन फिर भी प्रवर्तन निदेशालय ने पी चिदंबरम को समन जारी कर पेश होने को कहा है। हमें डर है कि प्रवर्तन निदेशालय उनके खिलाफ विरोधात्मक कार्रवाई कर सकता है।

लिहाजा उनको अग्रिम जमानत दे दी जाए। पी चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने अदालत को भरोसा दिलाया की चिदंबरम जांच एजेंसी की जांच में पूरा सहयोग करने को तैयार है। जांच एजेंसी जब बुलाएगी वो एजेंसी के सामने हाजिर हो जाएंगे।

रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि प्रवर्तन निदेशालय ने पी चिदंबरम को 5 जून के लिए जो समन जारी किया गया है, उस पर फिलहाल रोक नहीं होगी। यानी कि 5 जून को पी चिदंबरम को इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय के सामने हाजिर होना होगा।

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