आईएनएक्स मीडिया केस में गिरफ्तार पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने जमानत के लिए बुधवार (11 सितंबर) को दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। चिदंबरम ने आईएनएक्स मीडिया मामले में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत के सीबीआई अदालत के आदेश को भी चुनौती दी है। इस मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) कर रहा है।
गौरतलब है कि, चिदंबरम को सीबीआई ने आईएनएक्स मीडिया मामले में गिरफ्तार किया है। फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में हैं और तिहाड़ जेल में बंद हैं। उन्होंने विशेष सीबीआई न्यायाधीश अजय कुमार कुहर द्वारा दिए गए न्यायिक हिरासत के आदेश को चुनौती दी है।
पूर्व केंद्रीय मंत्री चिदंबरम को पिछले गुरुवार को अदालत में पेश किया गया था, जहां विशेष सीबीआई न्यायाधीश कुहर ने उन्हें 14 दिनों की हिरासत में भेज दिया था। अदालत ने चिदंबरम द्वारा दायर किए गए आवेदनों को भी स्वीकार कर लिया था। इनमें जेड-श्रेणी की सुरक्षा के साथ एक खाट, बाथरूम के साथ एक अलग सेल और दवाओं की अनुमति मांगी गई थी। उन्होंने जेल में पश्चिमी शैली के शौचालय (इंग्लिश टॉयलेट) की भी मांग की थी।
चिदंबरम ने आईएनएक्स मीडिया से संबंधित प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मामले में समर्पण करने की अनुमति के लिए अदालत में एक और आवेदन दिया था। अदालत ने वित्तीय निगरानी एजेंसी को नोटिस जारी किया था और इस पर सुनवाई 12 सितंबर को होगी। (इंपुट: आईएएनएस के साथ)