अर्नब गोस्वामी के खिलाफ श्रीनगर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने गैर ज़मानती वारंट जारी किया

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रिपब्लिक टीवी के ससंथापक अर्नब गोस्वामी की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। श्रीनगर की एक अदालत के Chief Judicial Magistrate ने अर्नब और उनके तीन सहयोगियों के खिलाफ ग़ैर ज़मानती वारंट जारी कर दिया है।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने श्रीनगर के SSP को आदेश दिया है कि वो 23 मार्च को अदालत में अर्नब की उपस्थिति को सुनिश्चित करें। अदालत का ये आदेश PDP नेता नईम अख्तर की शिकायत पर आया है। अख्तर ने अदालत में केस दायर कर पिछले साल अर्नब और उनके चैनल पर उनके बारे में आपत्तिजनक और अपमानपूर्ण ख़बरों को चलाने का आरोप लगाया था।

अख्तर ने CJM से दरख्वास्त की थी कि वो रिपब्लिक टीवी के संस्थापक और उनके सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई करें। अदालत ने पिछले साल दिसंबर में अर्नब और उनके सहयोगियों को इस साल 9 फरवरी को अदालत में हाज़िर होने का आदेश दिया था।

अर्नब ने एक अर्ज़ी दाखिल कर दुजरिश की थी कि उन्हें अदालत में हाज़िर न होने की छूट दी जाए हिसे अदालत ने ख़ारिज करते हुए ग़ैर ज़मानती वारंट जारी कर दिया।

अर्नब के जिन तीन सहकर्मियों के खिलाफ भी मुक़दमा दायर हुआ है उन में आदित्य राज कौल, ज़ीनत ज़ीशान फ़ाज़िल और सकल भट्ट शामिल हैं।

इसी महीने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर के ईमेल को हैक कर कई दस्तावेज़ चुराने के आरोप में दिल्ली पुलिस को अर्नब के खिलाफ FIR दर्ज करने के आदेश दिए थे। कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता शशि थरूर के निजी ईमेल को अवैध रूप से हैक करने और दस्तावेजों को चोरी करने के आरोप में पुलिस को पिछले दिनों यह निर्देश दिया था।

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