मुजफ्फरपुर बालिका गृह रेप कांड पर नीतीश कुमार ने तोड़ी चुप्पी, कहा- इस घटना से हम शर्मसार हो गए

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बिहार के मुजफ्फरपुर के ‘बालिका गृह’ नाम के नारी निकेतन में मासूम बच्चियों के साथ यौन शोषण के आरोपों ने तूफान मचा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बिहार की नीतीश कुमार और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। बता दें कि बालिका गृह में 34 बच्चियों के यौन उत्पीड़न के सनसनीखेज खुलासे के बाद घटना की चर्चा पूरे देश में हो रही है।

File Photo: AP

मुजफ्फरपुर के इस जघन्य कांड में विपक्षी पार्टियां नीतीश सरकार को घेर रखा है। नीतीश कुमार पर लगातार इस्तीफा देने का दबाव बनाया जा रहा है। विपक्षी दलों ने नीतीश की चुप्पी पर बार-बार सवाल उठाए जिसका नतीजा शुक्रवार (3 अगस्त) को बिहार के मुख्यमंत्री के बयान के रूप में सामने आया है। इस रेप कांड पर पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी चुप्पी तोड़ी है।

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर की घटना को शर्मसार कर देने वाली घटना करार दिया है। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर में ऐसी घटना घट गई कि हम शर्मसार हो गए हैं। हमें आत्मग्लानि होती है। हमलोग तो ये चाहते हैं कि सीबीआई की जांच हाई कोर्ट की निगरानी में हो। इस मामले के जो भी दोषी होंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा।

नीतीश ने कहा, ‘मुजफ्फरपुर में ऐसी घटना घट गई कि हम शर्मसार हो गए। सीबीआई जांच कर रही है। हाई कोर्ट इसकी मॉनिटरिंग करे।’ बिहार सीएम ने आश्वस्त किया है कि इस मामले में किसी के साथ कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा उसे कड़ी सजा मिलेगी।’

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कड़ी कार्रवाई का आश्वासन देते हुए नीतीश कुमार ने आगे कहा, ”इस मामले में किसी के प्रति भी ढिलाई नहीं बरती जाएगी। जो भी दोषी पाए जाएंगे, उन्हें सजा दी जाएगी।” गौरतलब है कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह रेप कांड का मामला बिहार विधानसभा से लेकर देश की संसद तक में उठाया गया है।

जानिए कौन है मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर?

सूचना कार्यालय (पीआईबी) ने बालिका गृह यौन उत्पीड़न मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश कुमार ठाकुर की मान्यता रद्द कर दी है। दरअसल यह बालिका गृह ब्रजेश ठाकुर के घर में चल रहा था। ब्रजेश ठाकुर हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में प्रकाशित होने वाले तीन अखबारों का मालिक है। उस पर इन अखबारों की कुछ प्रतियां छपवाकर उस पर बड़े-बड़े सरकारी विज्ञापन पाने में कामयाब होने के आरोप है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ब्रजेश तीन अखबारों मुजफ्फरपुर से प्रकाशित एक हिंदी दैनिक समाचार पत्र ‘प्रात: कमल’, पटना से प्रकाशित एक अंग्रेजी अखबार ‘न्यूज नेक्स्ट’ और समस्तीपुर जिला से उर्दू में प्रकाशित एक अखबार ‘हालात ए बिहार’ से प्रत्यक्ष या परोक्ष से जुड़ा हुआ है।अखबारों का दफ्तर भी इसी बालिका गृह के कैंपस में है।

बीबीसी हिंदी के मुताबिक ब्रजेश ठाकुर के पिता भी अखबार के धंधे में थे। उन पर अखबारों के लिए सब्सिडी के कागज बाजार में बेचने के आरोप थे और इसे लेकर उनके घर पर पहले भी सीबीआई की रेड पड़ चुकी है। ब्रजेश ठाकुर के घर में जो बालिका गृह चल रहा था उसे सरकार की आर्थिक मदद मिल रही थी। ब्रजेश ठाकुर के घर में यह बालिका गृह 31 अक्टूबर 2013 से चल रहा था।

ब्रजेश को पीआईबी और राज्य सूचना एवं जनसंपर्क विभाग (आईपीआरडी) दोनों से मान्यता प्राप्त पत्रकार का दर्जा प्राप्त था, जो कि उनके खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद उनकी मान्यता दोनों जगहों से रद्द कर दी गयी। आईपीआरडी सूत्रों ने बताया कि उत्तर बिहार से जुडी परियोजनाओं का सरकारी विज्ञापन प्रात: कमल अखबार का प्रकाशन शुरू होने के समय से प्रकाशित हो रहा है।

मीडिया रिपोर्टों का दावा किया गया है कि ब्रजेश के स्वामित्व वाले हिंदी दैनिक की 300 से अधिक प्रतियां प्रकाशित नहीं होती हैं लेकिन प्रतिदिन इसके 60,862 प्रतियां बिक्री दिखाया गया था जिसके आधार पर उसे बिहार सरकार से प्रति वर्ष करीब 30 लाख रुपये के विज्ञापन मिलते थे।

34 बच्चियों के साथ दुष्कर्म की पुष्टि

अभी तक की मेडिकल जांच में कम से कम 34 बच्चों के साथ रेप की पुष्टि हुई है। मेडिकल बोर्ड की जांच रिपोर्ट के आधार पर एसएसपी हरप्रीत कौर ने शनिवार (28 जुलाई) को यह जानकारी दी कि वहां रह रही 42 में से 34 लड़कियों के साथ दुष्कर्म हुआ था। पहले 29 के साथ दुष्कर्म की बात सामने आई थी। पुलिस ने रिपोर्ट को कोर्ट में पेश कर दिया है। जांच में यह सच भी सामने आया है कि बच्चियों को नशीली दवा एवं इंजेक्शन देकर यौन शोषण किया जाता था।

इससे पहले बालिका गृह में रही 44 लड़कियों में से 42 की मेडिकल जांच कराई गई थी जिसमें से 29 बच्चियों के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। सात साल की बच्ची तक को दरिंदों ने नहीं छोड़ा था। वह बच्ची बोल नहीं पा रही है। एक लड़की ने तो अपनी सहेली की हत्‍या कर शव को परिसर में ही दफना दिए जाने की भी बात कही है। 31 मई को एफआईआर दर्ज होने का बाद एनजीओ (जो आश्रय गृह को संचालित कर रहा था) के संचालक शहर के ही ताकतवर व्यक्ति ब्रजेश ठाकुर समेत 10 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

हालांकि बाल संरक्षण विभाग के दिलीप शर्मा को पुलिस अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। एक लड़की ने तो अपनी सहेली की हत्‍या कर शव को परिसर में ही दफना दिए जाने की भी बात कही है। 31 मई को एफआईआर दर्ज होने का बाद एनजीओ (जो आश्रय गृह को संचालित कर रहा था) के संचालक शहर के ही ताकतवर व्यक्ति ब्रजेश ठाकुर समेत 10 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। हालांकि बाल संरक्षण विभाग के दिलीप शर्मा को पुलिस अब तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है।

ऐसे हुआ खुलासा

दरअसल, टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंस की ‘कोशिश’ टीम ने बिहार के कई जिलों में चलाए जा रहे बालिका गृहों को लेकर इसी साल फरवरी महीने में ‘सोशल ऑडिट’ किया था। जिसके बाद यह रिपोर्ट बिहार के समाज कल्याण विभाग को सौंपी गई। 100 पन्नों की इस रिपोर्ट में राज्य भर के बालिका गृहों के हालात और वहां रह रहीं बच्चियों के साथ होने वाले व्यवहारों पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। हालांकि यह रिपोर्ट सामने आने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा मुजफ्फरपुर के बालिका गृह में रह रहीं मासूम बच्चियों के साथ हुए बर्ताव की हो रही है।

15 मार्च को सौंपी गई यह रिपोर्ट दो महीने बाद 26 मई को जिलों की बाल संरक्षण इकाई को भेजी गई। इसी दिन मुजफ्फरपुर जिला बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक दिवेश शर्मा ने एक पत्र समाज कल्याण विभाग के निदेशक को भेजा। 28 मई को वहां से जवाब आया कि सेवा संकल्प और विकास समिति के बालिका गृह में रह रही बच्चियों को कहीं और शिफ्ट किया जाए और एफआईआर दर्ज की जाए।

 

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