एनडीटीवी के संस्थापक प्रणय रॉय और उनकी पत्नी राधिका रॉय को शुक्रवार (9 अगस्त) को मुंबई एयरपोर्ट पर विदेश जाने से रोक दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सीबीआई की ओर से जारी ‘ऐहतियाती’ लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) के आधार पर यह कार्रवाई की गई।
एनडीटीवी ने एक बयान में कहा कि इन दोनों को ‘सीबीआई ने दो साल पुराने भ्रष्टाचार के एक फर्जी और निराधार मामले के आधार पर रोका है।’ दिल्ली में सीबीआई अधिकारियों ने कहा कि आईसीआईसीआई बैंक से जुड़े कथित धोखाधड़ी से संबंधित मामले में जून में दोनों के खिलाफ सावधानी के लिए निगरानी का नोटिस (एलओसी) जारी किया गया था।अधिकारियों ने कहा कि दोनों को इसी नोटिस के आधार पर देश छोड़ने से रोका गया है।
एलओसी किसी व्यक्ति को देश छोड़ने से रोकने के उद्देश्य से जारी किया जाता है। एजेंसियां इसके आधार पर व्यक्ति को बाहर जाने से रोक सकती हैं पर इसके तहत उसे हिरासत में नहीं लिया जा सकता। अधिकारियों ने कहा कि यह एलओसी सिर्फ दोनों को देश छोड़ने से रोकने के लिए है, हिरासत में लेने के लिए नहीं। कंपनी ने बयान में यह नहीं बताया है कि दोनों कहां जा रहे थे। हालांकि, उसने कहा कि दोनों विदेश यात्रा से 16 अगस्त को लौटने वाले थे।
एनडीटीवी ने कंपनी संस्थापकों के खिलाफ कार्रवाई को मीडिया की आजादी का पूरी तरह उल्लंघन बताया है। एनडीटीवी ने एक बयान में कहा, मीडिया कंपनी मालिकों पर छापे और आज की यह कार्रवाई मीडियावालों के लिए चेतावनी है कि वो हां में हां मिलाएं नहीं तो कार्रवाई झेलें। एनडीटीवी के संस्थापक प्रणय रॉय और राधिका रॉय को आज देश से बाहर जाने से रोक लिया गया। हालांकि, मीडिया समूह की ओर से जारी बयान में ये नहीं बताया गया कि दोनों किस देश जाने वाले थे लेकिन ये बताया गया है कि 15 तारीख तक प्रणय और राधिका की वापसी होनी थी।
बयान में कहा गया कि, उनको एक ऐसे फ़र्ज़ी और बेबुनियाद भ्रष्टाचार के मामले को आधार बना कर रोका गया है जो सीबीआई ने दो साल पहले उनकी कंपनी आरआरपीआर द्वारा आईसीआईसीआई बैंक से लिए गए एक लोन को लेकर दर्ज किया था जो समय से पहले सूद समेत पूरी तरह वापस कर दिया गया था। इस मामले को एनडीटीवी के संस्थापकों और उनकी कंपनी द्वारा दिल्ली हाइकोर्ट में चुनौती दी गई जहां ये मामला दो साल से लंबित है। इस मामले में राधिका और प्रणय रॉय पूरी तरह सहयोग कर रहे हैं और वे लगातार देश से बाहर आते-जाते रहे हैं तो ये संकेत देना हास्यास्पद है कि उनका बाहर जाना ख़तरनाक हो सकता है। अधिकारियों ने आज की कार्रवाई के बारे में न अदालत को जानकारी दी जहां ये मामला लंबित है, न राय दंपति को। मीडिया मालिकों पर छापों के साथ ये भी मीडिया को एक चेतावनी है कि वो उनके पीछे चले या नतीजा भुगते।
बता दें कि, इससे पहले जून महीने में सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ने एनडीटीवी के तीन प्रोमोटर्स को सिक्योरिटीज मार्केट में दो साल के लिये प्रतिबंधित कर दिया। इन प्रोमोटर्स में प्रणय रॉय, राधिका रॉय और इन दोनों की कंपनी आरआरपीआर होंल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल है। सेबी ने रॉय और राधिका रॉय को दो साल तक कंपनी के निदेशक मंडल या शीर्ष प्रबंधन में किसी भी तरह की भूमिका से भी प्रतिबंधित कर दिया था। ये दोनों अब किसी अन्य कंपनी के निदेशक मंडल या शीर्ष प्रबंधन में एक साल तक शामिल नहीं हो सकते।