मणिपुर की महिला पुलिस अधिकारी का दावा, ड्रग्स माफिया को छोड़ने के लिए मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह और पुलिस के आला अधिकारियों ने डाला दबाव

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मणिपुर पुलिस सेवा की एक महिला अधिकारी थुनाओजम बृंदा (Thounaojam Brinda) ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह और पुलिस के आला अधिकारियों ने उन्हें गिरफ्तार ड्रग माफिया को छोड़ने का “दबाव” डाला। एक हलफनामे में, थुनाओजम बृंदा ने बताया कि कैसे उसे अधिकारियों द्वारा कथित ड्रग्स माफिया लुखोसी झोउ (Lhukhosei Zhou) को छोड़ने के लिए दबाव डाला गया और अदालत में उसके और अन्य के खिलाफ दायर आरोप पत्र वापस ले लिए।

एनडीपीएस केस के आरोपी को नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अदालत के जमानत देने के बाद मणिपुर पुलिस सेवा की अधिकारी थुनाओजम बृंदा ने कथित तौर पर न्यायपालिका के खिलाफ अपने फेसबुक अकाउंट पर ‘अपमानजनक’ टिप्पणी पोस्ट की थी। जिसको लेकर मणिपुर हाई कोर्ट ने महिला पुलिसकर्मी के खिलाफ अवमानना की ​​कार्रवाई शुरू की है।

द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, लुखोसी झोउ की गिरफ्तारी को विस्तृत करते हुए, थुनाओजम बृंदा ने कहा कि 19 जून, 2018 की रात को नारकोटिक्स और मामलों की सीमा (एनएबी) की अगुवाई में उसने सात अन्य लोगों के साथ उसे गिरफ्तार किया था और 4.580 किलोग्राम हेरोइन, 2,80,200 “वर्ल्ड इज योर” टैबलेट, 57.18 लाख रुपये नकद, 95,000 रुपये के पुरानी करेंसी जब्त किया था। जब्ती के तुरंत बाद थुनाओजम बृंदा को राज्य में भाजपा के उपाध्यक्ष मोइरांगथे अशनीकुमार (Moirangthem Asnikumar) से एक व्हाट्सएप कॉल आया, जिसके फोन पर सीएम ने बात की थी।

बृंदा ने कहा कि, “मैंने सीएम को सूचित किया कि हम एक एडीसी सदस्य के घर की तलाशी लेने वाले है, क्योंकि हमें संदेह था कि उनके क्वार्टर में ड्रग्स थी। सीएम ने सराहना की और मुझसे कहा कि अगर उनके क्वार्टर में ड्रग्स पाया गया तो एडीसी सदस्य को गिरफ्तार किया जाए।” उसने कहा कि जब ऑपरेशन चालू था तब भी झोउ ने बार-बार उससे समझौता करने और इस मुद्दे को सुलझाने का अनुरोध किया था लेकिन उन्होंने इससे साफ इनकार कर दिया।

बृंदा ने अपने हलफनामे में कहा, “उनके क्वार्टर में ड्रग्स पाए जाने के बाद, उन्होंने मुझे पुलिस महानिदेशक (DGP) और सीएम को फोन करने की अनुमति देने के लिए कहा, जिसकी मैंने अनुमति नहीं दी थी। तब अशनीकुमार मेरे आवास पर आया… वह गुस्से मूड में था… उसने मुझे बताया कि गिरफ्तार एडीसी सदस्य चंदेल में सीएम की पत्नी ओलिस का दाहिना हाथ है और ओलिस गिरफ्तारी को लेकर गुस्से में है। उन्होंने मुझे बताया कि सीएम ने आदेश दिया था कि झोउ का उनकी पत्नी या बेटे के साथ आदान-प्रदान किया जाए और उन्हें रिहा किया जाए। मैंने उसे बताया कि यह कैसे संभव है क्योंकि नशीली दवाईयां तो उससे जब्त किया गया था न कि उसकी पत्नी या बेटे से। मैंने बताया कि असनिकुमार मैं उस आदमी को नहीं छोड़ सकती और उसके बाद वह चला गया।”

उन्होंने कहा कि अशनीकुमार ने उन्हें फिर से कहा कि, वह उस आदमी को छोड़ दे क्योंकि उनके मना करने से सीएम और उनकी पत्नी बहुत क्रोधित है। उसने एक बार फिर से उसे छोड़ देने का आदेश दिया। मैंने उनसे कहा कि मैं झोउ को नहीं छोड़ूंगी और जांच और अदालत को एडीसी अध्यक्ष की दोषी का फैसला करने दूंगी… पूरे गवाह के साथ पूरे ऑपरेशन में 150 से अधिक कर्मचारी मौजूद थे। मैंने पूछा कि मैं पूरी टीम और जनता को कैसे जवाब दूंगी… वह फिर से चला गया लेकिन तीसरी बार वापस लौटा और मुझे बताया कि सीएम और ओलिस इस बात पर अड़े थे कि मैं किसी भी हालत में उसे छोड़ दूं।

उन्होंने अपने हलफनामे में लिखा, “मैंने कहा कि मुझे इस नौकरी की आवश्यकता नहीं है और मैं इस सेवा में नई दिल्ली के अनुरोध पर इस वादे पर आई थी कि मुझे जो काम करना है उसमें मेरा समर्थन किया जाएगा और अगर मैं संतुष्ट नहीं हूं तो मैं कभी भी नौकरी छोड़ सकती हूं। (यह पार्टियों के बीच सहमति हुई थी)। इस प्रकार, सीएम का यह प्रयास अपनी पत्नी के राजनीतिक हित के लिए मेरी विश्वसनीयता को नष्ट करके मेरा कैरियर खत्म करना है। मैं उस आदमी को नहीं छोड़ूंगी।”

हलफनामा में आगे कहा गया, “मैं एसपी के साथ, NAB पुलिस मुख्यालय में महानिदेशक के कमरे में बैठक के लिए गई थी। वहां, DGP ने मामले की चार्जशीट के बारे में पूछताछ की। मैंने उससे कहा कि यह अदालत में पहुंच गया है। उन्होंने हमें बताया कि माननीय सीएम चाहते हैं कि चार्जशीट कोर्ट से हटा दी जाए। मैंने डीजी से कहा कि यह संभव नहीं है क्योंकि आरोपपत्र पहले से ही अदालत में है। आगे डीजी ने कहा, यह सीएम का आदेश है कि इसे कोर्ट से हटा दिया जाए। तब महानिदेशक ने एसपी, एनएबी, और मुझे अदालत से चार्जशीट हटाने का आदेश दिया। उस शाम बाद में, एसपी, एनएबी कार्यालय में वापस आई और मुझे अपने कमरे में बताया कि वह सीएम से मिलने के बाद वापस आए थे और सीएम को इस बात के लिए मना कर दिया गया था कि चार्जशीट अभी भी अदालत से नहीं निकाली गई है।”

1 जनवरी, 2019 को, विशेष न्यायाधीश, एनडीपीएस, युक्खम रॉदर ने पुलिस महानिदेशक और सचिव, बार काउंसिल ऑफ मणिपुर को संबोधित एक पत्र लिखा था जिसमें कहा गया था कि इम्फाल पश्चिम के तत्कालीन एसपी और वरिष्ठ अधिवक्ता चंद्रजीत शर्मा कथित तौर पर आए थे। और उनके कार्यालय में विशेष लोक अभियोजक टी बिपिनचंद्र से मुलाकात की और मामले के जांच अधिकारी को झोउ के खिलाफ आरोप पत्र वापस लेने के लिए कहा।

3 मार्च 2019 को, एक स्थानीय दैनिक रिपोर्ट में बताया गया कि “कैसे वरिष्ठ अधिवक्ता चंद्रजीत शर्मा और एसपी जोगेश चंद्रा ने ड्रग्स माफिया के परीक्षण को खराब करने की कोशिश की… उसी दिन, एसपी, NAB ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि अदालत से आरोप पत्र हटाने के लिए NAB पर किसी का कोई दबाव नहीं था।”।

अगले दिन बृंदा ने कहा, सीएम ने उसे और अन्य पुलिस अधिकारियों को सुबह अपने बंगले पर मिलने के लिए बुलाया था। वहां उन्होंने मुझे यह कहते हुए डांटा कि क्या मैंने तुम्हें वीरता पदक दिया है। मुझे आज भी समझ में नहीं आता है कि हमें इस दिन अपने विधिपूर्वक कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए क्यों फटकार लगाई गई थी।

उन्होंने कहा कि फेसबुक पर उनकी टिप्पणी न्याय या कानून के उचित प्रशासन में बाधा डालने या हस्तक्षेप करने के उद्देश्य से नहीं थी, बल्कि न्यायिक अधिकारी/व्यक्ति के आचरण और चरित्र पर एक निष्पक्ष आलोचना थी, जो एक न्यायाधीश के रूप में काम कर रहे थे।

बृंदा मणिपुर पुलिस सेवा का एक अधिकारी है। 2018 में, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने कई ड्रग रैकेटों का भंडाफोड़ करने में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उन्हें सम्मानित किया था। वह गैलेंट्री मेडल और मुख्यमंत्री के प्रशस्ति पत्र का प्राप्तकर्ता भी है।

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