मालेगांव ब्लास्ट केस: आरोपी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को अदालत में पेशी से मिली छूट

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मुंबई में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की एक विशेष अदालत ने मालेगांव में 2008 में हुए बम धमाकों के मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को अदालत में नियमित रूप से पेश होने से मंगलवार को छूट दे दी। ठाकुर इस मामले के सात आरोपियों में एक हैं। राष्ट्रीय अभिकरण एजेंसी (एनआईए) इस मामले की जांच कर रही है।

साध्वी प्रज्ञा ठाकुर

वह सोमवार (4 जनवरी) को अदालत में पेश हुई थीं और उन्होंने एक आवेदन दायर किया था जिसमें चिकित्सा आधार पर स्थायी छूट की मांग की गई थी। विशेष न्यायाधीश पीआर सित्रे ने मंगलवार को ठाकुर को अदालत में पेश होने से छूट दे दी। उनके वकील जेपी मिश्रा ने आवेदन दायर कर कहा था कि सांसद को स्वास्थ्य और सुरक्षा कारणों से नियमित रूप से यहां आने में दिक्कत होती है।

वकील ने आवेदन में कहा, “ठाकुर को कई बीमारियां हैं और एम्स में उनका उपचार चल रहा है। वह (कल) मुंबई में थीं और इस दौरान कोकिलाबेन अस्पताल में उनकी कई जांच हुईं, डॉक्टरों ने उनसे कहा कि उन्हें कई जटिलाएं हैं और डॉक्टरों की एक टीम द्वारा उनका उपचार किए जाने की जरूरत है।”

बता दें कि, विशेष अदालत ने ठाकुर को दो मौकों पर उपस्थित होने में विफल रहने के बाद 4 जनवरी को पेश होने का अंतिम मौका दिया था।

गौरतलब है कि, उत्तरी महाराष्ट्र के मालेगांव में एक मस्जिद के निकट 29 सितंबर 2008 को एक मोटरसाइकिल में बांध कर रखे गए बम में धमाके से कम से कम छह लोगों की मौत हो गई थी जबकि इस घटना में 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। (इंपुट: भाषा के साथ)

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