मद्रास हाई कोर्ट के एक अधिवक्ता को एक मामले की वीडियो कांफ्रेंस के जरिए सुनवाई के दौरान महिला से कथित अनुचित व्यवहार करने को लेकर वकालत करने से रोक दिया गया है।
बार काउंसिल ऑफ तमिलनाडु एंड पुडुचेरी की एक प्रेस विज्ञप्ति के मुताबिक, यहां के अधिवक्ता आर.डी. संतन कृष्णन के सभी अदालतों, अधिकरणों और भारत में अन्य प्राधिकारों में वकालत करने पर तब तक के लिए रोक लगा दी गई है, जब तक कि कथित अश्लील व्यवहार को लेकर उनके खिलाफ लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाही का निस्तारण नहीं हो जाता है।
न्यायमूर्ति पी. एन. प्रकाश और न्यायमूर्ति आर. हेमलता ने स्वयं पहल करते हुए संतन कृष्णन के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू की। उन्होंने पुलिस की सीबी-सीआईडी शाखा को इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करने और मुद्दे की गहन जांच करने तथा 23 दिसंबर को रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।
न्यायाधीशों ने तमिलनाडु बार काउंसिल को अधिवक्ता के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का भी निर्देश दिया और इसके बाद काउंसिल ने आज एक संकल्प स्वीकृत कर कृष्णन को वकालत करने से निषिद्ध कर दिया।
वीडियो में कथित तौर पर यह देखा जा सकता है कि जब न्यायाधीश सोमवार को वीडियो कांफ्रेंस के जरिए मामले की सुनवाई कर रहे थे तब उक्त अधिवक्ता एक महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में था। यह वीडियो मंगलवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद उनके खिलाफ यह कार्रवाई की गई। दालत ने शहर के पुलिस आयुक्त तो इस विवादित वीडियो को सोशल मीडिया से हटाने का भी निर्देश दिया। (इंपुट: भाषा के साथ)
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