AAP के दफ्तर का आवंटन रद्द करने के LG के फैसले पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल द्वारा आम आदमी पार्टी(AAP) के मुख्यालय के उपयोग में लाए जा रहे डीडीयू मार्ग स्थित बंगला नंबर 206 (राउज एवेन्यू) का आवंटन रद्द करने के फैसले पर दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार(23 अगस्त) को रोक लगा दी है। उपराज्यपाल के फैसले को रद्द करते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि वह एक बार फिर विचार करें।

बता दें कि अप्रैल महीने में दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने एक आदेश जारी कर AAP के मुख्यालय के उपयोग में लाए जा रहे डीडीयू मार्ग स्थित इस बंगले का आवंटन रद्द कर दिया था। साथ ही उन्होंने इस बंगले को खाली कराने का आदेश जारी कर दिया था।

एलजी ने दिल्ली के लोक निर्माण मंत्री सत्येंद्र जैन को भेजे आदेश में कहा था कि यह आवंटन नियम के अनुसार नहीं है, इसलिए इसे निरस्त किया जाता है। दरअसल, शुंगलू समिति की रिपोर्ट में इस दफ्तर के आवंटन पर सवाल उठाए गए थे। शुंगलू समिति की रिपोर्ट में कहा गया था कि क्योंकि जमीन दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र नहीं, इसलिए वह किसी राजनीतिक दल को दफ्तर/जमीन देने के लिए नीति नहीं बना सकती।

LG के फैसले के बाद सीएम केजरीवाल ने कहा था कि हमें दफ्तर बनाने के लिए लोग अपना घर देने को तैयार हैं। केजरीवाल ने कहा था कि हम जनता के लिए देश के माफियाओं से लड़ते रहेंगे। ऑफिस हमारा हक है, हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, लेकिन हमारा संघर्ष सड़क से जारी रहेगा।

केजरीवाल सरकार ने नवंबर 2015 में राज्य स्तरीय पार्टियों को जमीन आवंटित करने की नीति को मंजूरी देते हुये आप कार्यालय के लिये इस बंगले का आवंटन किया था, जबकि शुंगलू समिति ने संविधान के तहत दिल्ली में जमीन, कानून व्यवस्था और पुलिस से जुड़े मामले केन्द्र सरकार के क्षेत्राधिकार में होने के आधार पर केजरीवाल सरकार की आवंटन नीति को ही रद्द करने की सिफारिश की थी।

 

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