15 वर्षीय तैराक से छेड़छाड़ का वीडियो वायरल होने के बाद गोवा के तैराकी कोच सुरजीत गांगुली के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज

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गोवा पुलिस ने गुरूवार को एक तैराकी कोच के खिलाफ पॉक्सो कानून की धाराओं के तहत बलात्कार एवं धमकाने के आरोप में एक मामला दर्ज किया। गोवा तैराकी संघ (जीएसए) में कार्यरत सुरजीत गांगुली पर 15 वर्षीय लड़की ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया जो उनके मार्गदर्शन में ट्रेनिंग कर रही थी।

सुरजीत गांगुली

पुलिस उपाधीक्षक गजानन प्रभुदेसाई ने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा, ‘‘हमने आरोपी को ढूंढने के लिये तलाश शुरू कर दी है। हमें पता चला है कि वह भोपाल के लिये निकला है। ’’ उन्होंने कहा कि पुलिस ने कोच को गिरफ्तार करने के लिये कई टीमें बनायी हैं। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो गया था और खेल मंत्री किरेन रीजीजू ने इस मामले में कठोर कदम उठाने का वादा किया।

खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने भारतीय तैराकी महासंघ से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि गांगुली को भारत में कहीं भी नहीं रखा जाये। किरेन रिजिजू ने ट्विटर पर लिखा, “खेल प्राधिकरण के माध्यम से एक कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहले, यह गंभीर प्रकृति का जघन्य अपराध है, इसलिए मैं पुलिस से कोच के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई करने का आग्रह करता हूं।”

एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा, ‘‘मैंने इस घटना पर कड़ा विचार किया। गोवा तैराकी संघ ने कोच सुरजीत गांगुली का अनुबंध समाप्त कर दिया है। मैं भारतीय तैराकी महासंघ से यह सुनिश्चित करने के लिए कह रहा हूं कि इस कोच को भारत में कहीं भी नहीं रखा जाये। यह सभी महासंघों और प्रतिस्पर्धाओं पर लागू होता है।’’

वीडिया वायरल होने के बाद जीएसए ने गांगुली को बर्खास्त कर दिया गया था। जीएसए के सचिव सैयद अब्दुल माजिद ने पीटीआई से कहा, ‘‘हमने वीडियो देखने के बाद सुरजीत का अनुबंध तुरंत प्रभाव से खत्म कर दिया है। लड़की और कोच दोनों बंगाल से ही हैं। ’’ गांगुली को जीएसए ने ढाई साल पहले नियुक्त किया था। माजिद ने कहा, ‘‘हमने उसे नियुक्त किया था क्योंकि बतौर कोच उसका रिकार्ड काफी अच्छा था। उसके खिलाफ पहले कभी कोई शिकायत (दुर्व्यवहार) नहीं थी।’’

लड़की के बयान के आधार पर कोलकाता पुलिस ने गांगुली के खिलाफ शिकायत दर्ज की और इसे गोवा पुलिस को सौंप दिया। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, गोवा के मापुसा पुलिस थाने के इंस्पेक्टर कपिल नायक ने बताया कि गांगुली के खिलाफ भादंवि की धारा 376 (बलात्कार), 354 (छेड़छाड़) और 506 (आपराधिक भयादोहन) तथा यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा कानून (पोक्सो) की धाराओं एवं गोवा बाल अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। सुरजीत गांगुली का अब तक पता नहीं चल पाया है।

वर्ष 2017 में गोवा विधानसभा ने गांगुली और अन्य कोचों को बधाई देते हुए प्रस्ताव पारित किया था कि उन्होंने 63वें राष्ट्रीय खेलों में तैराकी और गोताखोरी स्पर्धा में राज्य को गौरवान्वित किया।

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