पश्चिम बंगाल: दिलीप घोष के चुनाव प्रचार पर EC ने लगाया 24 घंटे का बैन, BJP नेता सयंतन बसु को ‘भड़काऊ’ बयान के लिए भेजा नोटिस

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चुनाव आयोग ने गुरुवार शाम भाजपा के पश्चिम बंगाल अध्यक्ष दिलीप घोष के विवादास्पद बयान के लिए उनके प्रचार करने पर 24 घंटे की पाबंदी लगा दी। घोष ने कहा था कि ‘‘कई जगहों पर सीतलकूची जैसी घटनाएं होंगी।’’ आदेश में कहा गया है कि निर्वाचन आयोग ने दिलीप घोष को ‘‘कड़ी चेतावनी’’ दी है और उन्हें आदर्श आचार संहिता लागू होने के दौरान सार्वजनिक टिप्पणी करते समय इस तरह के बयान देने से परहेज करने की सलाह दी।

चुनाव आयोग
(Samir Jana/HT Photo)

पाबंदी 15 अप्रैल के शाम सात बजे से 16 अप्रैल के शाम सात बजे तक प्रभावी होगी। इस दौरान घोष प्रचार नहीं कर पाएंगे। आदेश में कहा गया कि घोष ने ‘‘काफी भड़काऊ टिप्पणी की जिससे कानून-व्यवस्था पर गंभीर असर पड़ सकता है और इससे चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।’’

बता दें कि, इससे पहले आयोग ने मंगलवार को घोष के कथित बयान के लिए उन्हें नोटिस जारी किया था। सीतलकूची में मतदान के दौरान केंद्रीय बलों की गोलीबारी में चार लोगों की मौत के बाद घोष ने यह टिप्पणी की थी।

पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के चुनाव के दौरान सीतलकूची विधानसभा सीट पर सीआईएसएफ कर्मी की गोलीबारी में चार लोगों की मौत हो गई थी। अधिकारियों ने कहा था कि स्थानीय लोगों के हमले के बाद जवानों ने गोलीबारी की थी।

तृणमूल कांग्रेस ने घोष के बयान के खिलाफ निर्वाचन आयोग का रुख किया था। नोटिस में घोष की कथित टिप्पणी का जिक्र किया गया है, ‘‘अगर कोई हद पार करेगा तो आपने सीतलकूची में देख लिया कि क्या हुआ। कई जगहों पर सीतलकूची जैसी घटना होगी।’’

नोटिस के जवाब में घोष ने कहा, ‘‘पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान हिंसा की घटनाएं हुई है।’’ घोष ने अपने जवाब में आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के नेताओं द्वारा डर और खौफ का माहौल बनाया गया है जिससे पारदर्शी, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव की प्रक्रिया बाधित हुई है।

घोष ने कहा कि पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते उनका फर्ज है कि वह अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा रहें और मतदाताओं को बेखौफ होकर मतदान करने के लिए प्रेरित करें। साथ ही कहा कि आचार संहिता, निर्वाचन कानून या भारतीय दंड संहिता की अवज्ञा वाला बयान देने की कभी उनकी मंशा नहीं थी।

घोष ने आयोग से कहा कि वह गड़बड़ी पैदा करने वाले और कानून-व्यवस्था पर नकारात्मक असर डालने वाले बदमाशों और असमाजिक तत्वों को नसीहत देना चाहते थे। घोष ने अपने बयान के लिए खेद भी जताया है।

भाजपा नेता सयंतन बसु को ‘भड़काऊ’ बयान के लिए नोटिस

निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल भाजपा के नेता सयंतन बसु को एक चुनावी भाषण के दौरान कथित तौर पर ‘‘भड़काऊ’’ बयानबाजी के लिए बृहस्पतिवार को नोटिस भेजा और 24 घंटे के भीतर उन्हें स्पष्टीकरण देने को कहा है। बसु द्वारा उत्तरी चौबीस परगना के बड़नगर में दिए गए एक चुनावी भाषण के संबंध में आयोग को शिकायत मिली थी।

आयोग की ओर से भेजे गए नोटिस के मुताबिक बसु के भाषण के कुछ अंश इस प्रकार हैं, ‘‘मैं, सयंतन बसु, आपको बताने आया हूं कि बहुत अधिक खेला खेलने की कोशिश मत करो। हम सीतलकुची का खेला खेलेंगे। उन्होंने 18 वर्षीय आनंद बर्मन की हत्या की…वह भाजपा के शक्ति प्रमुख का भाई था। हमें अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी…उनमें से चार को स्वर्ग को रास्ता दिखा दिया गया।’’

हालाकि ऑडियो में कई जगह उनकी आवाज स्पष्ट नहीं है। आयोग के नोटिस मुताबिक बसु कहते हैं, ‘‘फिल्म शोले में एक डायलॉग था कि तुम एक मारोगो तो हम तुम्हारे चार मारेंगे। सीतलकुची ने यह देखा है…तुम हमारे एक मारोगे तो हम तुम्हारे चार मारेंगे…’’

आयोग ने कहा कि बसु का भाषण में आदर्श चुनाव चुनाव आचार संहिता, जनप्रतिनिधि अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया है। (इंपुट: भाषा के साथ)

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