चुनाव आयोग का आदेश- पेट्रोल पंपों से हटाएं पीएम मोदी की तस्वीरों वाले होर्डिंग्स, बताया आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन

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भारतीय निर्वाचन आयोग ने बुधवार (3 मार्च) को सभी पेट्रोल पंप डीलरों एवं अन्य एजेंसियों को 72 घंटे के भीतर अपने परिसर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर वाले केंद्रीय योजनाओं के होर्डिंग हटाने का निर्देश दिया।

चुनाव आयोग

समाचार एजेंसी पीटीआई (भाषा) की रिपोर्ट के मुताबिक, पश्चिम बंगाल में मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) कार्यालय के एक अधिकारी ने कहा कि ऐसे होर्डिंग में प्रधानमंत्री की तस्वीर का इस्तेमाल करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है।

इससे पहले दिन में तृणमूल कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने निर्वाचन आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की और आरोप लगाया कि लोगों को केंद्रीय योजनाओं की जानकारी देने के लिए लगाए गए होर्डिंग में प्रधानमंत्री की तस्वीर का उपयोग करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है।

चुनाव आयोग द्वारा 26 फरवरी को राज्य में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू है।

इस बार पश्चिम बंगाल में आठ चरणों में विधानसभा चुनाव संपन्न होगा। पिछले विधानसभा चुनाव सात चरणों में संपन्न हुआ था। पहले चरण का मतदान 27 मार्च को पांच जिलों की 30 विधानसभा सीटों पर होगा। दूसरे चरण का मतदान एक अप्रैल को चार जिलों की 30 विधानसभा सीटों पर होगा। तीसरे चरण का चुनाव छह अप्रैल को 31 विधानसभा सीटों पर होगा।

चौथे चरण का मतदान 10 अप्रैल को 44 विधानसभा सीटों पर होगा। पांचवें चरण का मतदान 17 अप्रैल को 44 विधानसभा सीटों पर होगा। छठे चरण में 22 अप्रैल को 43 विधानसभा सीटों पर चुनाव होगा। सातवें चरण में 26 अप्रैल को 36 विधानसभा सीटों पर और अंतिम व आठवें चरण में 29 अप्रैल को 35 विधानसभा सीटों पर चुनाव होगा। वहीं, दो मई को मतगणना होगी।

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