पीएम मोदी डिग्री विवाद : दिल्‍ली यूनिवर्सिटी को सीआईसी ने दिया 1978 के रिकॉर्ड दिखाने का निर्देश

0

केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने दिल्ली विश्वविद्यालय को वर्ष 1978 में बीए डिग्री पास करने वाले सभी विद्यार्थियों के रिकॉर्ड की पड़ताल करने का निर्देश दिया है। 1978 में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीए की परीक्षा पास की थी। इसके साथ ही पीएम मोदी की डिग्री को लेकर आरटीआई को खारिज करने पर विश्वविद्यालय के केंद्रीय जन सूचना अधिकारी पर 25 हजार रुपये को जुर्माना लगाया है।

आयोग ने विश्वविद्यालय की केंद्रीय जन सूचना अधिकारी की यह दलील खारिज कर दी कि यह तीसरे पक्ष की व्यक्तिगत सूचना है। उसने कहा कि इस दलील में उसे दम या कोई कानूनी पक्ष नजर नहीं आता है। सीआईसी ने विश्वविद्यालय को 1978 में कला स्नातक उत्तीर्ण होने वाले सभी विद्यार्थियों के क्रमांक, नाम, पिता के नाम, प्राप्तांक समेत सभी सूचनाएं देखने देने तथा इनसे संबंधित रजिस्टर के संबंधित पेज का प्रमाणित प्रति मुफ्त में उपलब्ध कराने का आदेश दिया।

आरटीआई आवेदक नीरज ने विश्वविद्यालय से 1978 में बीए की परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या, उनके परीक्षा परिणाम (उत्तीर्ण या अनुतीर्ण), क्रमांक, नाम, पिता के नाम, प्राप्तांक आदि सूचनाएं मांगी थी। ये सूचनाएं देने से इनकार करते हुए विश्वविद्यालय के केंद्रीय जन सूचना अधिकारी ने जवाब दिया था कि मांगी गयी सूचनाएं संबंधित विद्यार्थियों की निजी सूचनाएं है, उसके उद्घाटन का किसी सार्वजनिक गतिविधि या हित से कोई नाता नहीं है।

सूचना आयुक्त श्रीधर आचार्युलू ने कहा, ‘‘इस प्रश्न के सिलसिले में कि क्या पहचान से संबंधित ऐसी सूचनाओं का खुलासा निजता का उल्लंघन है या क्या यह निजता का अवांछित उल्लंघन है, पीआईओ ने ऐसा कोई सबूत नहीं दिया है या इस संभावना पर कोई सफाई नहीं दी कि डिग्री से संबंधित सूचना के खुलासे से निजता उल्लंघन होता है या निजता का अवांछनीय उल्लंघन है।’’

भाषा की खबर के अनुसार, आयोग के सामने सुनवाई के दौरान सीपीआईओ मीनाक्षी सहाय ने कहा कि ‘इस साल बीए प्रोग्राम में दो लाख विद्यार्थी थे और जबतक बीए प्रोग्राम के विषय का जिक्र नहीं किया जाता है तबतक मांगी गयी सूचना जैसे 1978 मे परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के नाम, उत्तीर्ण, अनुतीर्ण, आदि देना मुश्किल होगा।

उन्होंने कहा कि 1978 का परीक्षा परिणाम डिजिटल स्वरूप में भी नहीं है। इस पर नीरज ने कहा कि ऐसे परिणाम नोटिस बोर्ड या कभी कभी अखबारों में प्रकाशित करने की दिल्ली विश्वविद्यालय की पहले की परिपाटी थी, इसका मतलब यह है कि सीपीआईओ ने जिन सीमाओं का उल्लेख किया है, उसके बगैर ही मांगी गयी सूचना जन प्राधिकार के पास थी और उसे प्रकाशित किया गया था या सार्वजनिक रूप से सामने रखा गया था।

डीयू के 1978 के डिग्री रिकार्ड का मुद्दा तब सामने आया जब आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर सवाल किए थे और उससे विवाद खड़ा हुआ था। इस विवाद के बाद डीयू रजिस्ट्रार तरूण दास ने पिछले साल कहा था, ‘‘हमने अपने रिकार्ड चेक किए और यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री प्रामाणिक है। उन्होंने 1978 में परीक्षा पास की थी और उन्हें 1979 में डिग्री प्रदान की गयी थी।’’

Previous articleअमर सिंह को ‘जेड’ श्रेणी की सुरक्षा, सपा की आंतरिक कलह के कारण लिया गया फैसला
Next articleHave a bank account? Now you will have to submit your PAN details by 28 Feb