लाल किला हिंसा मामला: मुख्य आरोपी दीप सिद्धू को दिल्ली की अदालत से मिली जमानत, भीड़ को उकसाने का है आरोप

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गणतंत्र दिवस के दिन लाल किला में हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तार पंजाबी अभिनेता दीप सिद्धू को दिल्ली की अदालत ने जमानत दे है। उन्हें 30 हजार रुपये के निजी मुचलके पर यह जमानत मिली है। इससे पहले सोमवार को इस मामले में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित किया था।

9 फरवरी को हरियाणा के करनाल बाईपास से गिरफ्तार किए गए पंजाबी अभिनेता दीप सिद्धू को दिल्ली पुलिस ने लाल किले में गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा को भड़काने का मुख्य आरोपी माना है। दिल्ली पुलिस अपराध शाखा जांच कर रही है कि क्या हिंसा एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 124 ए (राजद्रोह) के तहत मामला दर्ज किया था और दीप सिद्धू और गैंगस्टर से सामाजिक कार्यकर्ता बने लक्खा सिधाना को मुख्य आरोपी बताया था।

गौरतलब है कि, 26 जनवरी को हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी किसान अवरोधकों को तोड़ कर राष्ट्रीय राजधानी में दाखिल हो गए थे और आईटीओ सहित अन्य स्थानों पर उनकी पुलिस कर्मियों से झड़पें हुई थीं। कई प्रदर्शनकारी ट्रैक्टर चलाते हुए लाल किला पहुंच गए और ऐतिहासिक स्मारक में प्रवेश कर गए तथा उसकी प्राचीर पर एक धार्मिक झंडा लगा दिया। इस हिंसा में 500 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए थे, जबकि एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई थी।

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