मुख्य सचिव से मारपीट मामला: कोर्ट ने केजरीवाल, सिसोदिया और 11 AAP विधायकों को आरोपी के तौर पर जारी किया समन, 25 अक्टूबर को पेश होने का आदेश

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दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ मुख्यमंत्री आवास में हुई कथित रूप से मारपीट और बदसलूकी के मामले में दिल्ली में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी (आप) की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। मुख्य सचिव से मारपीट के मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और AAP के 11 अन्य विधायकों को आरोपी के तौर पर समन जारी किया है। साथ ही 25 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश है।

PHOTO: PTI/New Indian Express

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट के एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने मुख्य सचिव के साथ कथित मारपीट मामले में चार्जशीट पर संज्ञान लेते सभी आरोपियों को 25 अक्टूबर को बुलाया है। बता दें कि प्रकाश ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री के शिविर कार्यालय में जब वह एक मीटिंग के लिए गए थे, इस दौरान आम आदमी पार्टी के नेताओं ने उन पर हमला किया था। अंशु प्रकाश की शिकायत पर एक मामला दर्ज किया गया था।

आपको बता दें कि पुलिस इस मामले में आरोपपत्र पहले ही दाखिल कर चुकी है। अंशु प्रकाश से कथित मारपीट के मामले में आप के संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आरोपी बनाया गया है। इस माममें में दिल्‍ली पुलिस ने कुल 13 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। इस मामले में इन दोनों के अलावा चार्जशीट में 11 विधायकों को भी आरोपी बनाया गया है।

मुख्य सचिव के साथ कथित मारपीट की घटना इसी साल 19 फरवरी की है। मुख्य सचिव का आरोप है कि उन्हें रात 12 बजे मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर बैठक के लिए बुलाया गया था जहां मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की मौजूदगी में उनके साथ यह घटना हुई। जिसके बाद इस मामले में कुल 13 लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और 11 विधायकों के नाम हैं।

दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले में अरविंद केजरीवाल के पूर्व सलाहकार वीके जैन को मुख्य सरकारी गवाह बनाया है।इस मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और डिप्‍टी सीएम मनीष सिसोदिया से दिल्ली पुलिस पूछताछ कर चुकी है। वहीं अंशु प्रकाश से मारपीट करने के आरोप में आम आदमी पार्टी (AAP) के दो विधायकों प्रकाश जरवाल और अमानतुल्लाह खान जेल भी जा चुके हैं, जो अब कोर्ट से मिली जमानत पर रिहा हैं।

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