ऑपरेशन 136: दैनिक भास्कर समूह ने कोबरापोस्ट के खिलाफ मानहानि का मुकदमा वापस लिया

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समाचार पत्र दैनिक भास्कर समूह ने मशहूर खोजी वेबसाइट कोबरापोस्ट के खिलाफ किया गया मानहानि का मुकदमा वापस ले लिया है। दैनिक भास्कर के इस फैसले के बाद कोबरापोस्ट ने इसे अपनी जीत करार दिया है। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस रवीद्र भट्ट और जस्टिस एके चावला की डिविजनल बेंच ने 28 सितंबर को कोबरापोस्ट के खिलाफ एकतरफा रोक को खारिज कर दिया था।

हाई कोर्ट ने दैनिक भास्कर को योग्यता के आधार पर जस्टिस योगेश खन्ना के समक्ष प्रकाशन/आपरेशन में असत्यता और दुर्भावना को सिद्ध करने का मौका दिया था। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट की बेंच के आगे अपने मामले को रखने के बजाए दैनिक भास्कर ने गुरुवार (4 अक्टूबर) को अपना मुकदमा वापस ले लिया। कोबरापोस्ट ने इसे जीत बताया है।

न्यायमूर्ति भट्ट ने अपने फैसले में ऑपरेशन 136 को जनहित में सहीं बताया है। कोबरापोस्ट की इस जीत पर वकील  कोटला हर्षवर्धन का कहना है, “बोलने की आजादी लोकतंत्र की बुनियाद है। जब तक हम अपने इस महत्वपूर्ण अधिकार के लिए नहीं लड़ेंगे तब तक कुछ ताकतें इस अधिकार को कुचलने की कोशिश करती रहेंगी। कोबरपोस्ट ने अपनी इस जीत से यह साबित कर दिया है।”

आपको बता दें कि कोबरापोस्ट ने ‘ऑपरेशन 136: पार्ट- 2’ नाम के अपने स्टिंग ऑपरेशन में कई सनसनीखेज खुलासा किया है। कोबरापोस्ट ने अपने स्टिंग ऑपरेशन में देश के तमाम बड़े-बड़े मीडिया समूहों का काला चिट्ठा खोलकर रख दिया है। वेबसाइट ने अपने स्टिंग में इस बात का पर्दाफाश किया है कि किस तरह देश के कई बड़े-बड़े और दिग्गज मीडिया समूह पैसे लेकर किसी के पक्ष या विपक्ष में खबरें चलाने के लिए तैयार हैं।

ऑपरेशन 136 को दो भागों में दिखाया गया। पहला भाग 26 मार्च को जारी किया गया और दूसरा 25 मई 2018 को। दूसरी तहकीकात के जारी होने से महज़ एक दिन पहले ही दैनिक भास्कर समूह ने कोर्ट से अपनी स्टोरी के प्रसारण पर स्टे ले लिया। मामला दिल्ली हाई कोर्ट के अधीन होने की वजह से कोबरापोस्ट ने तब दैनिक भास्कर समूह की तहकीकात नहीं दिखाई। लेकिन 28 सितंबर 2018 को कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद कोबरापोस्ट ने इस तहकीकात को जारी कर दिया।

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