मुंबई की एक अदालत ने शुक्रवार को बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया।
लाइवलॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को जमानत देने से इनकार करते हुए कोर्ट ने कहा कि यह ‘धारणीय नहीं है।’
एएसजी अनिल सिंह ने जमानत का विरोध किया था। उन्होंने तर्क दिया था कि आरोपी के खिलाफ आरोप केवल एनडीपीएस अधिनियम के तहत सत्र की विशेष अदालत में सुनवाई के लिए आ सकते हैं, न कि मजिस्ट्रेट अदालत में।
न्यायाधीश ने गुरुवार को आर्यन की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की और हिरासत को खारिज कर दिया था।
आर्यन खान का प्रतिनिधित्व करते हुए, उनके वकील सतीश मानेशिंदे ने कहा था, “सिर्फ इसलिए कि मैं एक संपन्न परिवार से आता हूं, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं सबूतों से छेड़छाड़ करूंगा। मैंने किस प्रभाव का उपयोग किया है? मैं पिछले छह दिनों से पीड़ित हूं।”
यह उन्होंने सरकारी वकील को जवाब देते हुए कहा था, जिसमें जिन्होंने कहा था कि आरोपी सबूतों से छेड़छाड़ कर सकता है कि वह एक प्रभावशाली व्यक्ति था।
गौरतलब है कि, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने आर्यन खान को 2 अक्टूबर की रात को क्रूज रेव पार्टी से हिरासत में लिया था। एनसीबी का आरोप है कि आर्यन इंटरनेशलन ड्रग पैडलर के संपर्क में थे। आर्यन खान पर कथित रूप से ड्रग्स लेने का आरोप लगा है। वहीं, हाल ही में यह शक भी जताया गया कि आर्यन खान की गिरफ्तारी राजनीति से जुड़ी हुई है।