दिल्ली की एक अदालत ने पिछले महीने विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग को लेकर दायर जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की याचिका पर दिल्ली पुलिस को कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने का बुधवार को निर्देश दिया।
दरअसल, जामिया यूनिवर्सिटी की तरफ से याचिका दायर कर पुलिस ऐक्शन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट रजत गोयल ने दिल्ली पुलिस से 16 मार्च तक रिपोर्ट मांगी है।
गौरतलब है कि, 15 दिसंबर को जामिया मिल्लिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के छात्रों और स्थानीय निवासियों सहित प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने संसद तक विरोध मार्च निकाला था, जिसे मथुरा रोड पर पुलिस द्वारा रोक दिया गया था। न्यू फ्रेंडस कॉलोनी में पुलिस के साथ हुई झड़प के बाद प्रदर्शनकारियों ने चार बसों और दो पुलिस वाहनों को जला दिया था।
पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया था और विश्वविद्यालय परिसर में घुसने से पहले भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े थे। पुलिस ने हिंसा में कथित तौर पर शामिल कई लोगों को हिरासत में लिया था। पुलिस पर आरोप है कि वह बिना इजाजत यूनिवर्सिटी परिसर में घुसी है और स्टूडेंट्स पर बलपूर्वक कार्यवाई की। (इंपुट: भाषा के साथ)