आय से अधिक संपत्ति के मामले में कांग्रेस नेता बंधु तिर्की को तीन साल की सजा, 3 लाख रुपये जुर्माना

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आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में झारखंड के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के विधायक बंधु तिर्की को रांची स्थित सीबीआई की कोर्ट ने बुधवार को तीन साल की कैद और तीन लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

बंधु टिर्की

जुर्माने की रकम अदा न करने पर 6 माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी। सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत ने बुधवार को यह फैसला सुनाया।

बंधु तिर्की पर मंत्री रहते छह लाख रुपये आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है। उन्होंने 2005-2009 के दौरान राज्य में एक मंत्री के रूप में 6,28,698 रुपये जमा किए थे। झारखंड हाइ कोर्ट में मामला सामने आने के बाद अगस्त 2010 में सीबीआइ ने प्राथमिकी दर्ज की थी।

झारखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री व रांची जिले के मांडर विधानसभा क्षेत्र से विधायक बंधु तिर्की से जुड़े आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई की विशेष अदालत में अभियोजन की ओर से 21 तथा बचाव पक्ष की ओर से आठ गवाह पेश किए गए थे।

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