महिलाओं की सुरक्षा और अस्मिता के लिए सजग सरकार का एक और मामला सोशल मीडिया की सुर्खिया बना हुआ है। मुम्बई के ठाणे का एक मामला संज्ञान में आया है जहां एक महिला को ‘छम्मकछल्लो’ कहे जाने पर कोर्ट ने उस व्यक्ति पर एक रुपये का जुर्माना लगाया है।
आपको बता दे कि हिंदी भाषा के शब्द ‘छम्मकछल्लो’ का इस्तेमाल बॉलीवुड के गाने में तो आपको लुभावना लग सकता है, लेकिन असली जिंदगी में इस शब्द का इस्तेमाल करने पर आप कानूनी परेशानी में फंस सकते हैं। ठाणे की एक अदालत ने कहा है कि इस शब्द का इस्तेमाल करना ‘एक महिला का अपमान करने’ के बराबर है।
मजिस्ट्रेट ने शहर के एक निवासी को अदालत के उठने तक साधारण कैद की सजा सुनाई थी और उस पर एक रूपए का जुर्माना भी लगाया था। न्यूज एजेंसी भाषा के मुताबिक, एक मजिस्ट्रेट ने पिछले सप्ताह शहर के एक निवासी को ‘अदालत के उठने तक’ साधारण कैद की सजा सुनाई थी और उस पर एक रुपए का जुर्माना लगाया था।
आरोपी के एक पड़ोसी ने उसे अदालत में घसीटा था। पड़ोसी महिला की शिकायत के अनुसार, 9 जनवरी 2009 को जब वह अपने पति के साथ सैर से लौट रही थी, तब उसे एक कूड़ेदान से ठोकर लग गई। महिला ने कहा कि यह कूड़ेदान उक्त आरोपी ने सीढ़ियों पर रखा था।
आरोपी इस दंपति पर चिल्लाने लगा और उन्हें कई चीजें कहने के बीच उसने महिला को ‘छम्मक छल्लो’ कहकर पुकारा। इस शब्द से नाराज महिला ने पुलिस से संपर्क किया, लेकिन पुलिस ने शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया। तब महिला ने अदालत का रुख किया था।।