बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने बुधवार को उपनगरीय सांताक्रूज में एक आवासीय भवन को नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्होंने पिछले महीने अपने निरीक्षण के दौरान मुंबई भाजपा युवा विंग के पूर्व अध्यक्ष मोहित काम्बोज के फ्लैटों में कथित अनधिकृत निर्माण सहित कई अवैधताएं पाईं। यह नोटिस सांताक्रूज पश्चिम में खुशी बेलमंडो बिल्डिंग को जारी किए गए है।
दरअसल, नगर निकाय की टीमों द्वारा 23 मार्च को बिल्डिंग का निरीक्षण करने के करीब दो सप्ताह बाद फ्लैट मालिकों / रहने वालों, कॉन्डोमिनियम, अध्यक्ष / सचिव, डेवलपर हीरल क्लासिक प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को नोटिस जारी किए गए हैं।
समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, मुंबई नगर निगम (एमएमसी) अधिनियम, 1888 की धारा 351 (1 ए) के तहत एच-वेस्ट वार्ड (बांद्रा) के नामित अधिकारी द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, नागरिक निकाय ने वैधता साबित करने के लिए दस्तावेज जमा करने के लिए सात दिन का समय दिया है। ऐसा नहीं होने पर वे तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू करेंगे।
नोटिस प्राप्त करने के बाद मोहित कंबोज ने बुधवार को ट्वीट किया, “धारा 351 (1) के तहत बीएमसी से मेरे घर के लिए 12 नोटिस प्राप्त हुए! सबका जवाब देंगे, कानूनी रूप से लड़ेंगे!”
नोटिस उनकी पत्नी अक्ष कंबोज के नाम से भी है, जो कि नौवीं मंजिल की मालिक हैं। नोटिस में उल्लेख किया गया है कि कंबोज परिवार की इमारत में 9वीं से 12वीं मंजिल है।
Received Further 12 Notice For My Home From BMC Under Section 351 (1) !
Will Summit By Reply , Will Fight Legally ! pic.twitter.com/RGcZUD3xKq— Mohit Kamboj Bharatiya – मोहित कंबोज भारतीय (@mohitbharatiya_) April 6, 2022
नोटिस पहली मंजिल पर, नौवीं मंजिल से छत तक के फर्श और 12 मंजिला इमारत के बेसमेंट में किए गए कथित अनधिकृत निर्माण से संबंधित हैं।
नोटिस में कई अवैधताएं सूचीबद्ध हैं, जिनमें प्रत्येक मंजिल पर दो फ्लैटों का विलय, खुली जगहों को ढंकना, लिविंग रूम में बिस्तरों का विलय, रसोई को थियेटर में परिवर्तित करना, 9वीं से 12 वीं मंजिल तक एक फ्लैट में लंबवत एकीकरण, आंतरिक सीढ़ियों का निर्माण, रहने योग्य क्षेत्र बनाने के लिए दीवारों का निर्माण, छत पर शेड आदि शामिल है।
नोटिस में कहा गया है कि, “यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पर्याप्त कारण दिखाने का मतलब यह साबित करना है कि उक्त नोटिस में उल्लिखित कार्य उक्त अधिनियम की धारा 337/342 और धारा 347 के प्रावधानों के अनुसार किया गया है।”
[Please join our Telegram group to stay up to date about news items published by Janta Ka Reporter]